Azamgarh News: विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, भाई ने जहर देकर मारने का लगाया आरोप
Azamgarh News: मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि जब उन्होने दहेज देने से मना कर दिया तो उसकी बहन को ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया। पीड़ित ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
AzamgarhNews: संदिग्ध परिस्थितियों एक विवाहिता की मौत हो गई। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रानी की सराय थाने में तहरीर दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पिपरहा गांव निवासी यशवंत यादव ने बृहस्पतिवार को रानी की सराय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनकी बहन पूजा यादव की शादी रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेमरहां गांव में एक मई 2023 को हुई थी। शादी के बाद जब वह घर गई तो उसके सास, ससुर, जेठानी, ननद समेत अन्य घर के लोग उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि उसकी बहन से बार-बार दो लाख रुपये की मांग की जा रही थी। न देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि जब उन्होने दहेज देने से मना कर दिया तो उसकी बहन को ससुराल वालों ने जहर देकर मार दिया। पीड़ित ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास
महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो उसे जलाकर मार डाला। मामला मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन के पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा कैलाश निवासी जगदीशपुर थाना थाना फूलपुर का बड़ा भाई कृपा रोजी-रोटी के सिलसिले में लुधियाना में रहता था। कैलाश की भाभी गुलाबी देवी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। गांव का ही मनबोध पुत्र श्यामलाल की छवि चरित्रहीन व्यक्ति की है।
मनबोध 7 फरवरी 2017 को रात 11 बजे गुलाबी के घर पर घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा विरोध करने पर गुलाबी देवी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया। बुरी तरह से जली हुई स्थिति में उसे पहले फूलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत खराब होने पर परिजनों ने जौनपुर अस्पताल में भर्ती कराया। 13 फरवरी को गुलाबी देवी की मौत हो गई। पुलिस ने चार्जसीट न्यायालय को भेजी थी। गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।।