बदायूं CMO को बरेली में संयुक्त निदेशक का पद भार संभालने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के सीएमओ को बरेली में संयुक्त निदेशक चिकित्सा का पद भार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने तीन माह में विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया है।

Update:2018-12-20 21:36 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के सीएमओ को बरेली में संयुक्त निदेशक चिकित्सा का पद भार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। साथ ही इनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी करने के लिए एक माह का अंतिम अवसर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने तीन माह में विभागीय जांच पूरी करने का आदेश दिया था। पालन न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सपू्र तथा न्यायमूर्ति एस.एस.शमशेरी की खण्डपीठ ने डा.आशाराम की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। :

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राज्य सरकार के अधिवक्ता बी.पी.सिंह कछवाहा ने कोर्ट को बताया कि यदि याची संयुक्त निदेशक का कार्यभार ग्रहण करेंगे तो उन्हें उसी जिले या अन्य जिले से वेतन भुगतान किया जायेगा। याची का कहना था कि बरेली में संयुक्त निदेशक का पद ही नहीं है तो वह कहां ज्वाइन करे। उसे बदायूं सीएमओ पद पर ज्वाइन कराया जाए। मालूम हो कि याची को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश देते हुए बरेली में संबद्ध कर दिया गया और सीएमओ का दूसरे को चार्ज दे दिया गया। निलंबन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ज्वाइन करने की मांग में याचिका खारिज होने पर यह अपील दाखिल हुई थी।

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