Bahraich News: पूर्व सीएमएस के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Bahraich News: जिला जज के वाहन चालक द्वारा नेत्र परीक्षण के मामले में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जिले के पूर्व सीएमएस तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किया है।

Newstrack :  Network
Update: 2024-04-23 16:44 GMT

पूर्व सीएमएस के खिलाफ कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला: Photo- Social Media

Bahraich News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने जिले के पूर्व सीएमएस तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी किया है। सीजेएम ने जिला जज के वाहन चालक द्वारा सीएमएस पर नेत्र परीक्षण की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए 156 (3) के तहत दिए गए आवेदन पर अपना आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

सीजेएम शिवेंद्र कुमार मिश्रा की कोर्ट पर जनपद न्यायाधीश के वाहन चालक रविनंदन कुमार श्रीवास्तव दिए गए आवेदन में कहा था कि जनपद न्यायाधीश द्वारा नेत्र परिक्षण के लिए जिला चिकित्सालय के सीएमएस डा.डीके सिंह को पत्र भेजा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद सीएमएस द्वारा नेत्र रोग विशेषज्ञ डा.आरबी सिंह, डा.पारितोष मिश्रा और डा.आरके बसंत की मेडिकल बोर्ड की टीम गठित कर नेत्र परीक्षण कराया था। परीक्षण के बाद मेडिकल बोर्ड की टीम ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि वाहन चालक चश्मा लगाकर वाहन का संचालन कर करने के लिए स्वस्थ है बताया था।

विवेचना करते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाहन चालक का आरोप है कि सीएमएस द्वारा पुन: दूसरी रिपोर्ट लगाकर उच्चस्तरीय जांच के लिए लखनऊ संदर्भित कर दिया गया। सीजेएम की कोर्ट ने वाहन चालक के आवेदन पर अपना निर्णय सुनाते हुए कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक को पूर्व सीएमएस के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए विवेचना रिपोर्ट व मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति न्यायालय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।

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