Ballia News: नाव हादसे में मृतकों की संख्या हुई चार, लापरवाह नाविकों पर केस दर्ज, गिरफ्तार
Ballia News: पुलिस ने मामले में दो नाविकों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपी नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है।
Ballia News: जिले के माल्देपुर घाट पर सोमवार की सुबह हुए नाव हादसे के मामले में मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम ने नदी से एक युवक के शव को बरामद किया है। पुलिस ने मामले में दो नाविकों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपी नाविकों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन नाविकों की लापरवाही की ही वजह से हादसा हुआ।
श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबने में मृतकों की हुई पहचान
फेफना थाना क्षेत्र के माल्देपुर गंगा घाट पर सोमवार की सुबह श्रद्धालुओं से भरी एक नाव के डूबने के बाद इस हादसे में मृतकों की कुल संख्या अब चार हो गई है। जिलाधिकारी बलिया रविन्द्र कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम ने मंगलवार की सुबह गंगा नदी से सुरेंद्र यादव 32 का शव बरामद किया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को गंगोत्री देवी 55, इंद्रावती 60 व सीमा 32 का शव मिला था। मालती देवी 55 को गंभीर स्थिति में वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंजू 55, सुकुही देवी 55 व सरोज 35 का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
अब हादसे में कोई लापता नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद
जिलाधिकारी ने बताया कि नाव हादसे को लेकर अब किसी और के लापता होने की सूचना नहीं है। ऐसे में अब एनडीआरएफ की टीम द्वारा राहत व बचाव कार्य नदी की पूरी खोजबीन के बाद बंद कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राज करण नैय्यर ने बताया कि नाव हादसे के मामले में फेफना थाना में सोमवार की देर रात्रि दो नाविको मुंजी और राम दयाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 282 व 304 में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपी मुंजी और राम दयाल को थाना क्षेत्र के माल्देपुर पानी टंकी के समीप से गिरफ्तार कर लिया है।
बिना रजिस्ट्रेशन नावों का संचालन बंद
नाव हादसे की घटना के बाद जिला प्रशासन ने जिले में अपंजीकृत नावों के संचालन पर रोक लगाते हुए नाव दुर्घटना को रोकने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने उत्तर प्रदेश नाव सुरक्षा एवं नाविक कल्याण नीति-2020 के अंतर्गत जिला स्तर पर नाव दुर्घटना को रोकने के संबंध में सोमवार की शाम को विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने आदेश कर जनपद में पंजीकृत नावों के अतिरिक्त किसी भी अपंजीकृत नावों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया है।
ये किए गए सुरक्षा इंतजाम
डीएम ने आदेश दिया है कि रजिस्टर्ड नाव की सुरक्षा जांच कराकर प्रत्येक नाव पर अधिकतम भार क्षमता, यात्रियों की संख्या, नाविक का नाम, नाव मालिक का नाम एवं नाव की अंतिम जांच तिथि का विवरण पीले रंग से साफ-साफ पढ़ने योग्य साइज में लिखा जाएगा। लाइफ जैकेट एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की नाव पर उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। सभी नाविक लाइफ जैकेट पहनकर ही नाव में बैठे। इसके साथ ही नाव चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने तथा नाव पर सेल्फी आदि लेने को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि नाव पर सुरक्षा के दृष्टिगत लाइफ बाय एवं लाइफ जैकेट पर्याप्त मात्रा में रखा जाए। इसके साथ ही तैरने वाले उपकरण भी नाव में उपलब्ध रहें। किसी भी स्थिति में क्षमता से अधिक यात्री नाव में न बैठाया जाए। खराब मौसम अथवा तेज हवा में नाव का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नदी के किनारे किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने से पूर्व संबंधित थाने को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।