Ballia News: डॉक्टर साहब कर रहे थे निजी प्रेक्टिस, डिप्टी सीएम ने की बड़ी कार्रवाई
Ballia News: बलिया में जिला अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ को नगर मजिस्ट्रेट से अभद्र व्यवहार करने, सरकार विरोधी नारे लगाने और निजी क्लीनिक में इलाज करने संबंधी मामले में निलम्बित कर दिया गया है।
Ballia News: उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में जिला अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ को नगर मजिस्ट्रेट से अभद्र व्यवहार करने, सरकार विरोधी नारे लगाने और निजी क्लीनिक में इलाज करने संबंधी मामले में निलम्बित कर दिया गया है।
बता दें कि इस मामले में जनपद के जिलाधिकारी द्वारा दिए गए रिपोर्ट के आधार पर अस्थि रोग विशेषज्ञ के अनुशासहीन आचरण का संज्ञान लेकर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए मण्डलीय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेरठ मण्डल से सम्बद्ध करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही कर दी गई है।
अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा
इस पूरे मामले में की गई कार्रवाई के अंतर्गत निलम्बन आदेश प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं। वहीं यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे किसी भी कृत्य को सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने शिकायतों व मरीज़ों से पूछने के बाद जानकारी मिली थी कि चिकित्सकों द्वारा आवास पर या जिला चिकित्सालय रोड के आस-पास विभिन्न क्लिनिक या किराए के मकान के कमरों में शुल्क लेकर निजी परामर्श दिया जाता है। जिसके बाद उन्होने जिला चिकित्सालय के निकट अनेकों विभिन्न अस्पतालों, क्लिनिक व टैस्टिंल लैब का निरीक्षण किया था।
क्लिनिक को सील करने का हुआ था आदेश
इस दौरान उन्होने महाबीर अल्ट्रासाउण्ड व अस्थिरोग विशेषज्ञ डा0 गौरव राय द्वारा संचालित निजी क्लिनिक को नगर मजिस्ट्रेट को सील करने का आदेशित दिया था। सील की कार्रवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट से अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए सरकार विरोधी नारा लगाये जाने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाये जाने के आरोप में उ०प्र० सरकारी सेवक ;अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत शासन ने तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर कार्यालय अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल मेरठ से सम्बद्ध कर दिया।