Balrampur News: जिला प्रशासन ने राशन माफियाओं पर कसा शिकंजा,डीएम ने कार्रवाई के दिए निर्देश

Balrampur News: जिलाधिकारी अरबिन्द सिंह ने निर्देश दिया है की उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन कार्ड धारकों का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाए।

Report :  Network
Update:2023-09-24 18:21 IST

बलरामपुर डीएम अरविंद सिंह(Pic:Newstrack)

Balrampur News: जिले में गरीबों को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी को देखते हुए जिला प्रशासन ने राशन माफियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी अरबिन्द सिंह ने निर्देश दिया है की उचित दर विक्रेताओं द्वारा राशन कार्ड धारकों का ई-पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाए। यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी अगूंठा लगवाने के तत्काल बाद खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाता है, तो उन उचित दर विक्रेताओं के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

डीएम ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों को 2 किग्रा गेहूं व 3 किग्रा चावल यानी 5 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को 14 किग्रा गेहूं एवं 21 किग्रा चावल यानी कुल 35 किग्रा खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। अन्त्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 1 किग्रा के हिसाब से प्रति त्रैमास एक साथ माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2023 की चीनी एकमुश्त 3 किग्रा 18 रुपए प्रति किग्रा की दर से वर्तमान माह सितम्बर में उपलब्ध करायी जा रही है।

बता दें कि जिलाधिकारी को जनपद के कुछ लोगों ने प्रार्थना पत्र देकर अपात्रों को राशनकार्ड बनवाने और मुफ्त राशन बांटे जाने का सरकारी राशन दुकानदारों पर आरोप लगाया था और डीएम के पास ऐसी सूचनाएं बराबर आती रही है। डीएम ने बलरामपुर की तीनों तहसीलों उतरौला, बलरामपुर व तुलसीपुर में तैनात उप जिलाधिकारी द्वारा पत्र जारी करते हुए समस्त उचित दर विक्रेताओं को यह निर्देश दिया है कि वह अपने गांव व शहरी इलाकों में डुग्गी मुनादी कराकर यह सुनिश्चित करे कि जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी, 5 केवीए या उससे अधिक की क्षमता का जनरेटर हो। जिनके परिवार में किसी भी अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो, परिवार के सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाइसेंस हो। ऐसे व्यक्तियों को राशन न दिया जाये। नहीं तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों से अपील किया है कि निर्धारित वितरण तिथियों में उचित दर दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी अंगूठा लगाते समय ही उपर्युक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर लें। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी सहित उप जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि गरीबों को मिलने वाले राशन वितरण की गहराई से जांच करें। यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाय।

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