Banda News: राशन कार्ड सरेंडर मामले में प्रशासन ने मारी पलटी, वसूली के आदेश को बताया लिपिक की त्रुटि

Banda News: शासन द्वारा राशन कार्ड सिरेंडर वसूली संबंधी बातों को खारिज कर जिला प्रशासन ने भी पलटी मारी है।

Report :  Anwar Raza
Update: 2022-05-24 08:15 GMT

राशन कार्ड (photo: social media ) 

Banda News: चित्रकूट धाम मण्डल बांदा (Banda) में आपात्र राशन कार्ड धारकों से वसूली रिकवरी का हव्वा खड़ा करके हजारों कार्ड धारकों की नींद उड़ा देने के बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है । प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरव बाबू के हवाले से खबर को प्रमुखता से दिखाये जाने के बाद यह स्पष्ट किया गया कि राशन कार्ड सरेंडर (ration card surrender) करने का कोई आदेश नहीं है और ना ही आप पात्रों से वसूली करने का कोई आदेश हुआ है।

जिला अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है । जिसमें कहा है कि 14 मई को जारी विज्ञप्ति में अपात्र अंतोदय राशन कार्ड धारकों को 1 सप्ताह के अंदर कार्ड सरेंडर करना होगा। अपात्र कार्ड धारकों से वसूली की बात लिप की 20 वर्ष अंकित हो गई ।विज्ञप्ति में कहा गया है कि वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।


14 मई को जारी आदेश में थी वसूली की चेतावनी

शासन द्वारा राशन कार्ड सिरेंडर वसूली संबंधी बातों को खारिज कर जिला प्रशासन ने भी पलटी मारी है। जिला प्रशासन ने गलती का ठीकरा लिपिक पर फोड़ा है। कहां है कि वसूली की बात लिपक की त्रुटि से अंकित हो गई है। मई की शुरुआत से ही अपात्र अंतोदय राशन कार्ड धारकों को अपने कार्ड सरेंडर करने की लगातार सूचनाएं और चेतावनी दी जा रही थी।

आपूर्ति विभाग लगातार रट लगाए हुए थे कि निर्धारित तिथि के अंदर कार्ड सिलेंडर न करने पर आपात्रों से ₹24 प्रति किलो गेहूं व चावल ₹32 की दर से चीनी तथा बाजार भाव से तेल चना नमक की कीमत वसूली जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी । अपूर्ति विभाग और प्रशासन के इस आदेश से खलबली मच गई।

अपात्र की जो शर्तें गिनाई गई थी उसमें बड़ी संख्या में लोग दायरे में आ गए । नतीजे में आपूर्ति विभाग में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों का हुजूम उमड़ने लगा। अब तक 5890 राशन कार्ड आपूर्ति विभाग को सौंपे जा चुके हैं।

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