Banda News: अवैध खनन पर DM की कार्रवाई, 19 बालू कारोबारियों पर जुर्माना

Banda News: जिलाधिकारी IAS दुर्गाशक्ति नागपाल ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने 19 बालू कारोबारियों पर 3.31 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका है।

Report :  Om Tiwari
Update:2024-03-12 19:01 IST

अवैध खनन पर बांदा जिलाधिकारी की कार्रवाई।(Pic: Newstrack)

Banda News: बांदा जिलाधिकारी IAS दुर्गाशक्ति नागपाल ने अवैध खनन को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। बालू खदानों में टीम भेजकर अवैध खनन की नाप-जोख कराने के बाद उन्होंने 19 बालू कारोबारियों पर 3.31 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना ठोका है। सभी बालू कारोबारियों को नोटिस जारी कर हफ्ते भर में जुर्माना चुकाने की हिदायत दी गई है।

IAS दुर्गाशक्ति की सख्ती से बालू व्यवसाइयों में खलबली

श्रीमती नागपाल ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में 16 मौरंग पट्टाधारकों पर 3 करोड़ 7 लाख 32 हजार 638 रुपये का जुर्माना लगाया है। नोटिस जारी कर 7 दिनों में जुर्माना चुकाने के आदेश दिए हैं। इससे बालू पट्टाधारकों में खलबली मची है।


खनिज अधिकारी ने बताया अवैध खनन व परिवहन करने वालों का ब्यौरा

खनिज अधिकारी अर्जुन कुमार ने बताया, डेस्कोन बिल्टेक प्रा. लि. पर 2384125 रुपए, अर्चिशा माइन्स प्रा. लि. पर 9131901 रुपए, मेसर्स पहलवान ट्रेडर्स पर 1766272 रुपए, यजुर भारद्वाज पर 636793 रुपए, मेसर्स फाल्गुन गिरि माइन्स पर 3137393 रुपए, मेसर्स पहलवान ट्रेडर्स ग्राम खेरई पर 46447 रुपये, डेस्कोन बिल्टेक प्रा. लि. पर 2162985 रुपए, त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन पर 164870 रुपए, आरएसएचएसएम कामर्स पर 7660775 रुपए, मेसर्स सचिन इंटरप्राईजेज पर 1493790 रुपए, मेसर्स एमएस इंफ्रा डेवलपर्स पर 1167545 रुपए अवधेश त्रिपाठी पर 244104 रुपए, एसएस इन्फ्राटेक पर 448954 रुपए, श्रीराम इन्टरप्राईजेज पर 47248 रुपए, दीप्ति गुप्ता पर 84,587 रुपए और यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स पर 180849 रुपये का जुर्माना लगाकर 50 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं।

लगातार चलेगा गलत कारोबारियों के खिलाफ अभियान

उन्होंने बताया कि अवैध खनन करने पर संदीप साहू पर 249300 रुपए, कपिल की पत्नी दीप्ति पर 170100 रुपए और चंद्रशेखर चौरसिया पर 2040800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी IAS दुर्गाशक्ति ने अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

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