Barabanki News: 1 करोड़ 73 लाख की कुर्क संपत्ति जाएगी राज्य के पक्ष में, न्यायालय ने अभियुक्तों की अपीलें की खारिज

Barabanki News: इन चारों मामलों में पहला मामला मेराज की संपत्ति का है। थाना जैदपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपी मेराज पुत्र जाबिर ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति छोड़ने की अपील की थी।

Report :  Sarfaraz Warsi
Update:2025-01-03 19:37 IST

1 करोड़ 73 लाख की कुर्क संपत्ति जाएगी राज्य के पक्ष में, न्यायालय ने अभियुक्तों की अपीलें की खारिज (social media)

Barabanki News: बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जब्त की गई 1 करोड़ 73 लाख रुपये की संपत्ति से जुड़े चार मामलों में आरोपियों की संपत्ति छोड़ने की अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी बाराबंकी द्वारा दिए गए जब्ती आदेश को प्रभावी रखा है और अब इन संपत्तियों को राज्य के पक्ष में निहित करने की प्रक्रिया चल रही है।

आपको बता दें कि इन चारों मामलों में पहला मामला मेराज की संपत्ति का है। थाना जैदपुर में दर्ज मुकदमे में आरोपी मेराज पुत्र जाबिर ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति छोड़ने की अपील की थी। 32.42 लाख रुपये की चल/अचल संपत्ति, जिसमें मकान और जमीन शामिल है। इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश को बरकरार रखा गया है। हैदरगढ़ थाने में दर्ज दूसरे मुकदमे में आरोपी विक्की मिश्रा द्वारा अवैध वसूली और आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई 88.54 लाख रुपये की संपत्ति की अपील भी खारिज कर दी गई है।

तीसरे मामले में न्यायालय ने थाना सतरिख के अभियुक्त पंकज यादव की चोरी व अवैध खनन से अर्जित 6 लाख रुपए की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल अपील खारिज कर दी है तथा सम्पत्ति की कुर्की को प्रभावी रखा है।

तथा चौथा मामला थाना सतरिख के अभियुक्त विनोद यादव की 46.95 लाख रुपए कीमत की दो डम्परों की सम्पत्ति का है, जिसे भी न्यायालय ने राज्य के पक्ष में रखे जाने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी बाराबंकी ने स्पष्ट किया कि इन अपराधों से अर्जित सम्पत्तियों का उपयोग राज्य के जनहित कार्यों यथा भूमिहीनों को पट्टा देने तथा सरकारी भवनों के निर्माण में किया जाएगा।

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