Bareilly News: पेंशन धारक अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं जमा

Bareilly News: मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि यदि पेंशन धारक द्वारा स्वयं कोषागार में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है तो सम्बन्धित पेंशनर अपना आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, एक फोटो दस्तावेज अनिवार्य रुप से कार्यालय में उपस्थित हों।

Report :  Sunny Goswami
Update:2024-10-29 17:47 IST

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Bareilly News: बरेली मुख्य कोषाधिकारी ने मंगलवार को समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि प्रत्येक वर्ष में एक बार पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है यदि पेंशनर आनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करना चाहता है तो वह बिना कोषागार में उपस्थित हुए अपने घर या जन सेवा केंद्र से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्बन्धित पेंशन धारकों को कोषागार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि यदि पेंशन धारक द्वारा स्वयं कोषागार में उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करता है तो सम्बन्धित पेंशनर अपना आई.डी.कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, एक फोटो दस्तावेज अनिवार्य रुप से कार्यालय में उपस्थित हों। सम्बिन्धित पेंशनर की पासबुक में पति-पत्नी के अलावा किसी अन्य परिवारीजन सदस्य का नाम संयुक्त खाता धारक के रुप में अंकित न हो। यदि ऐसा हो तो तत्काल सुधार कराया जाना अनिवार्य है तथा इसके विषय में कोषागार को तत्काल सूचित करना अति आवश्यक है।

यदि उनके पी.पी.ओ. बैंक खाते में तथा पैन कार्ड में उनके नाम में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर अपने अभिलेखों पेंशन भुगतान आदेश में अंकित नाम के अनुसार आवश्यक संशोधन करते हुए कोषागार को तत्काल सूचित करना अति आवश्यक है। चूंकि अब जीवित-प्रमाण पत्र पूरे वर्ष भर कोषागार में जमा किये जाते है। इसलिए माह नवम्बर में वही पेंशनर आएं जिसके द्वारा अपना फार्म पिछले वर्ष नवम्बर में जमा किया था। वह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जो पूर्व में हस्ताक्षर करते थे, तथा अब वृद्धावस्था/अस्वस्थता के कारण हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे है तो वह अपना निशानी अंगूठा विभाग से (भाग-3) प्रमाणित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे कि पेंशन सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

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