Bareilly Violence: बरेली दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ वारंट जारी

Bareilly News: आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए एडीजे प्रथम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को तलब किया था। समन तामील कराने का आदेश इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी को दिया था।

Report :  Sunny Goswami
Update:2024-03-11 17:04 IST

Maulana Tauqeer Raza (Pic:Social Media)

Bareilly News: बरेली दंगे के मुख्य मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ आज एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने सीओ प्रथम संदीप सिंह को 13 मार्च तक नोटिस तामील करवाकर मौलाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। थाना पुलिस ने नोटिस तामील न कराने के मामले में प्रेमनगर इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई के लिए कोर्ट ने एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को आदेश दिया है। आदेश की कॉपी आईजी रेंज बरेली डा. राकेश सिंह को भी भेजी है।

11 मार्च को कोर्ट ने किया था तलब  

आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मुख्य आरोपी मानते हुए एडीजे प्रथम कोर्ट ने सोमवार 11 मार्च को तलब किया था। समन तामील कराने का आदेश इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी को दिया था। प्रेमनगर इंस्पेक्टर ने मौलाना तौकीर के न मिलने की वजह से समन तामील नहीं कराया। समन को उनके घर पर चस्पा नहीं किया। इस तरह की आख्या इंस्पेक्टर ने कोर्ट में भेज दी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि दस दिन पहले तक मौलाना तौकीर रजा खां बरेली पुलिस के लिए चुनौती बने हुए थे। पांच मांर्च को समन जारी कर उन्हें 11 मार्च को तलब किया था। अब पुलिस मौलाना को ढूंढ नहीं पा रही है।

मौलाना तौकीर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंगे के मुख्य मास्टर माइंड तौकीर को पुलिस के द्वारा ढूंढ न पाने से साफ जाहिर है कि पुलिस मौलाना का सहयोग कर रही है। इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने लापरवाही बरतने वाले इंस्पेक्टर प्रेमनगर आशुतोष रघुवंशी के खिलाफ सीआरपीसी 1860 की धारा 173 के अंतर्गत विभागीय कार्रवाई कर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी कर 13 मार्च तक गिरफ्तारी के आदेश सीओ प्रथम संदीप सिंह को दिए हैं। साथ ही समन रिसीव न कराने पर प्रेमनगर इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी को भी आदेश भेजा है।

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