Bulandshahr News: राजवीर हत्याकांड में 2 भाइयों को आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा
बुलंदशहर में कोर्ट ने दो भाइयों को किसान की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में कोर्ट ने दो भाइयों को किसान की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस हत्याकांड की पूरी कहानी
अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्षा 12 बुलंदशहर के एडीजीसी कुश कुमार ने बताया की 26 नवंबर 2022 को नरसैना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर निवासी उग्रसेन ने नरसेना थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पिता राजवीर सिंह रोजाना की तरह घर से खेत पर गए थे, मगर वह बाद में नहीं लौटे। खेत पर जाकर देखा तो उसके पिता की राकेश, राजेश, गिरीश पुत्रगण तेजवीर तथा जय सिंह, तेजवीर पुत्र एदल सिंह निवासी ग्राम नरेंद्रपुर ने हत्या कर दी और शव पेड़ पर लटका दिया । एडीजीसी कुश कुमार ने बताया मामले की विवेचना के दौरान जांच अधिकारी ने राकेश और राजेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया, जब कि 3 आरोपियों के नाम जांच के दौरान निकल दिए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था
हत्यारों को ये सजा हुई मुकर्रर
एडीजीसी कुश कुमार ने बताया कि राजवीर सिंह हत्याकांड की सुनवाई के दौरान आज अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष 12 के न्यायमूर्ति गोपाल जी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राकेश व राजेश पुत्र गण तेजवीर निवासी ग्राम नरेंद्रपुर थाना नरसैना को राजवीर सिंह की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।
हत्या को आत्महत्या दर्शाने के लिए पेड़ पर लटकाया था शव
एडीजीसी कुश कुमार ने बताया हापुड़ के एक व्यक्ति की मृतक राजवीर सिंह ने कुछ ज्यादा पैसे देकर जमीन लगान पर ले ली थी, जब की पहले उस जमीन को आरोपी पक्ष लगान पर लेता था, इसी बात को लेकर तेजवीर व उसके पुत्र राजवीर सिंह से रंजिश मानने लगे थे, इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने पहले राजवीर सिंह की हत्या की और फिर उसे आत्महत्या दर्शाने के लिए खेत में पेड़ पर शव को फांसी के फंदे से लटका दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारने के बाद शव लटकाने की पुष्टि हुई थी।