Court News: नाबालिग छात्रा से रेप-अपहरण के दोषी को 20 साल की सजा, 40 हजार का जुर्माना
Bulandshahr News: कोर्ट को अभियुक्त के अधिवक्ता ने बताया गया कि अभियुक्त अब 6 लड़कियों का पिता है उसे कम से कम सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता द्वारा सख्त सजा की मांग करने पर प्रावधानों के अनुसार सख्त सजा सुनाई।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) तरुण कुमार सिंह ने अरनिया थाना क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर रेप करने के दोषी तुलसीराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कोर्ट को अभियुक्त के अधिवक्ता ने बताया गया कि अभियुक्त अब 6 लड़कियों का पिता है उसे कम से कम सजा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता द्वारा सख्त सजा की मांग करने पर प्रावधानों के अनुसार सख्त सजा सुनाई, बताया गया कि सख्त सजा के डर से रेप जैसे जघन्य अपराधो पर अंकुश संभव है।
6 लड़कियों का पिता है रेपिस्ट
विशेष लोक अभियोजक महेश राघव और सुनील शर्मा ने बताया कि 31 दिसबंर 2016 को थाना अरनिया क्षेत्र निवासी कक्षा 11वीं छात्रा को एक युवक कार में डालकर उसे समय अगवा कर फरार हो गया था जब छात्रा अपने स्कूल से घर लौट रही थी। युवक ने छात्रा को नशीला पदार्थ सुंघाकर कार में बेहोश कर दिया और उसे आगरा के होटल में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद निवासी अरनिया के खिलाफ 2 जनवरी 2017 को थाना अरनिया पर धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुई। पुलिस ने छात्रा को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पीड़िता का मेडिकल और कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए।
ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चला मामला : एसएसपी
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि छात्रा के अपहरण और रेप के मामले को ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित कर वाद प्रक्रिया में तेजी लाई गई। 30 मार्च 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था। मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दे सजा सुनाई जा सकी।
विशेष लोक अभियोजक महेश राघव और सुनील शर्मा ने बताया कि कोर्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद गुरुवार को अभियुक्त तुलसीराम पुत्र रामप्रसाद निवासी थाना अरनिया जनपद बुलंदशहर को प्रकरण में दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹40000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सजा पर पीड़ित परिवार ने जताया कोर्ट का आभार
दरिंदे को सजा सुनाये जाने के बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का आभार जताया है और बताया कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि शीघ्र ही दोषी को जरूर सख्त सजा मिलेगी।