Bulandshahr News: संदिग्धावस्था में महिला कांस्टेबल का मिला शव, मातृत्व अवकाश पर आई थी ससुराल
Bulandshahr News: जनपद के स्याना कोतवाली क्षेत्र में मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई पीलीभीत की महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला कांस्टेबल का फांसी के फंदे पर शव लटका मिला है।
Bulandshahr News: जनपद के स्याना कोतवाली क्षेत्र में मातृत्व अवकाश पर ससुराल आई पीलीभीत की महिला कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला कांस्टेबल का फांसी के फंदे पर शव लटका मिला है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर के एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि कांस्टेबल दंपति पीलीभीत जनपद में तैनात थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर कांस्टेबल पति सहित तीन के खिलाफ स्याना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।
दहेज में ब्रेजा न देने पर हत्या का आरोप
बुलंदशहर जनपद के स्याना तहसील के गांव बुकलाना निवासी नरेश पुत्र बलवंत ने अपनी पुत्री चंचल का विवाह 20 अप्रैल 2022 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव खादमोहन नगर निवासी कुलदीप पुत्र जसवीर सिंह के साथ किया था। नरेश ने स्याना कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में कहा है कि अपनी पुत्री चंचल की शादी में 15 लाख रुपए खर्च दिए थे। मगर चंचल के ससुरालीजन दहेज में ब्रेजा कार दिए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे उन्होंने चंचल को संतान होने पर ब्रेजा कार देने का आश्वासन दिया था। मगर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण चंचल के बेटा होने पर ब्रेजा कार नहीं दे सके।
कुछ दिन पूर्व पीलीभीत में तैनात कांस्टेबल चंचल अपने बेटे के साथ मातृत्व अवकाश पर अपने ससुराल आई थी। जहां देर रात चंचल के ससुरालीजनों ने फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई। मगर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो चंचल मृत पड़ी थी। मृतका के परिजनों का दावा है कि चंचल के गले पर निशान थे। हालांकि मामले की जानकारी पाकर स्याना कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
एसपी सिटी सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि नरेश पुत्र बलवंत निवासी बुकलाना थाना नरसेना ने कोतवाली स्याना में मृतका के पति कुलदीप उसके ससुर जसवीर सिंह और सास गजेंद्र निवासी खाद मोहन नगर के खिलाफ धारा 498ए, 304 बी, 323 और डॉवरी एक्ट की धारा 3/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम विधि कार्रवाई में जुटी है।