Bulandshahar News: एनआरआई छात्र की हत्या के दोषियों को मिली सजा, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Bulandshahar News: बुलंदशहर में वर्ष 2010 में हुए एनआरआई एमबीबीएस छात्र आशीष की हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update: 2023-08-23 16:49 GMT
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 10000 का जुर्माना : Photo- Social Media

Bulandshahar News: योगीराज में शुरू हुए ऑपरेशन कंविक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र सजा मुकर्रर होने लगी है। बुलंदशहर में वर्ष 2010 में हुए एनआरआई एमबीबीएस छात्र आशीष की हत्या के मामले में कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी करार देकर आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

क्या था पूरा मामला?

बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट प्रथम के एडीजीसी क्राइम विजय शर्मा ने बताया कि नवंबर 2010 को एनआरआई एमबीबीएस छात्र आशीष परिवार के साथ जाइलो कार में सवार होकर कासगंज से रुड़की जा रहा था। नेशनल हाइवे 91 पर पीछे से आए कार सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर कार को रोक लिया और ड्राइवर को उतार उसके साथ मारपीट करने लगे। जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने एमबीबीएस एनआरआई छात्र आशीष को गोली मार दी। मेडिकल छात्र आशीष की अस्पताल जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मामले को लेकर अरनिया थाने में मृतक के परिजनों ने मुअसं-192/2010 धारा-147,148,149,302, भादवि व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

ऑपरेशन कंविक्शन में हुआ चिन्हितः एसएसपी

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मामले की विवेचना कर पुलिस ने आशीष हत्याकांड में प्रेमपाल पुत्र रनवीर निवासी फिरोजपुर थाना नौझील जनपद मथुरा, महावीर पुत्र भीमा निवासी क्वार्सी चौराहा थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़, कृष्ण पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी छज्जु का नंगला थाना खैर जनपद अलीगढ़, सूरज पुत्र नेत्रपाल जाट निवासी ठाड थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, श्यौराज उर्फ सौराज उर्फ दीवान पुत्र श्यौदान उर्फ सौदान निवासी कृपाल गढ़ी थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आशीष हत्याकांड को जघन्य अपराध में चिन्हित किया गया और यूपी के पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कंविक्शन के अन्तर्गत चिन्हित होने पर विधिक कार्रवाई तीव्रता से हुई। इसके बाद आरोपियों को दोषी करार दे सजा सुनाई जा सकी।

न्यायालय ने इन हत्यारों को सुनाई ये सजा

न्यायालय एडीजे-01, बुलन्दशहर के एडीजीसी क्राइम विजय शर्मा ने बताया कि आशीष हत्याकांड में प्रत्यक्षदर्शी चालक संजय सहित कुल 12 गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश डा. मनु कालिया ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य में दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और दलीलों को सुनने के बाद प्रेमपाल पुत्र रनवीर निवासी फिरोजपुर थाना नौझील जनपद मथुरा, महावीर पुत्र भीमा निवासी क्वार्सी चौराहा थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़, कृष्ण पुत्र ओमप्रकाश जाट निवासी छज्जु का नंगला थाना खैर जनपद अलीगढ़, सूरज पुत्र नेत्रपाल जाट निवासी ठाड थाना गोंडा जनपद अलीगढ़, श्यौराज उर्फ सौराज उर्फ दीवान पुत्र श्यौदान उर्फ सौदान निवासी कृपाल गढ़ी थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ को दोषी करार दे आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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