Bulandshahr News: करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी मामले में भाजपा विधायक पर आरोप तय

Bulandshahr News: शिकारपुर विस सीट के भाजपा विधायक और पूर्व वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किया है।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2023-11-18 06:00 GMT

बुलंदशहर में धोखाधड़ी मामले में भाजपा विधायक पर आरोप तय (न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: जिले की शिकारपुर विस सीट के भाजपा विधायक और पूर्व वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने करोड़ों की जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किया है। जिसके बाद भाजपा विधायक के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट ने भाजपा विधायक अनिल शर्मा के खिलाफ धारा 420,468,471 के तहत आरोप तय किए है। वैष्णो इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड ने भाजपा विधायक के खिलाफ वाद दायर किया था। हालांकि भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने आरोपों को नकारा है और कोर्ट से मामले में विचारण की मांग की है।

जानिए क्या है पूरा मामला

बुलंदशहर जनपद की शिकारपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक अनिल शर्मा विधायक है और 2017 में योगी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री रहे। अनिल शर्मा के खिलाफ करोड़ों की जमीन कब्जाने के लिए दस्तावेजों में हेरा फेरी करने के आरोप में एमपी एमएलए कोर्ट में वाद चल रहा था। परिवादी वैष्णो इन्फ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिवक्ता जावेद अख्तर एडवोकेट द्वारा बताया गया कि कंपनी के अधिकृत व्यक्ति नीरज त्यागी की ओर से अदालत में पूर्व राज्य मंत्री अनिल शर्मा के विरुद्ध परिवाद दायर किया गया था।

जिसमें अवगत कराया गया था, कि कस्बा बरन के खेवट संख्या 8 के गाटा 279 में श्रीमती पानो देवी पत्नी अंगद लाल ( जोकि अनिल शर्मा की दादी थी) द्वारा 980 वर्ग मीटर की भूमि पर बजरिया बैनामा मलिक थी। अनिल शर्मा द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र में स्वयं को इस भूमि पर 2405 वर्ग मीटर होना दर्शाया तथा इसके समर्थन में कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने प्रथम दृश्य अनिल शर्मा को दोषी मानते हुए धारा 420, 468, 471 आईपीसी में तलब किया।

अनिल शर्मा द्वारा उपरोक्त धाराओं में न्यायालय से जमानत भी कराई गई। बुलंदशहर के अनूपशहर में एसीजेएम एवं एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने शिकारपुर के विधायक अनिल शर्मा के विरुद्ध धारा 420, 468, 471 के तहत आरोप तय किए गए हैं। हालांकि भाजपा के विधायक आरोपी अनिल शर्मा ने आरोपी को गलत बताया है और कोर्ट से मामले में विचारण की मांग की है।

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