Bulandshahr News: 55 साल के रेपिस्ट को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, अर्थदण्ड भी लगाया

Bulandshahr News: यूपी में शुरू हुए “ऑपरेशन कन्विक्शन“ के तहत बुलंदशहर में निरंतर गंभीर अपराधों के दोषियों को सजा मुकर्रर की जा रही है।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2023-11-16 17:29 IST

बुलंदशहर में कोर्ट ने 55 साल के रेपिस्ट को सुनाई 10 साल की सजा (न्यूजट्रैक)

Bulandshahr News: यूपी में शुरू हुए “ऑपरेशन कन्विक्शन“ के तहत बुलंदशहर में निरंतर गंभीर अपराधों के दोषियों को सजा मुकर्रर की जा रही है। गुरुवार को भी बुलंदशहर की पोक्सो 2 कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने 15 साल की किशोरी से रेप करने के 55 साल दोषी को 10 साल के कारावास और 22हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

रेप के बाद गर्भवती किशोरी का करा दिया था गर्भपात

पोक्सो-02 बुलन्दशहर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार शर्मा व महेश राघव ने बताया कि 10 जून 2017 को थाना जहांगीरपुर क्षेत्र निवासी कक्षा 8 की छात्रा खेत पर कृषि कार्य करने गई थी। जहां 55 साल के ठेकेदार ने 15 साल की नाबालिग छात्रा को हवस का शिकार बना डाला था, यही नहीं किशोरी रेप के बाद गर्भवती हुई किशोरी का गर्भपात भी कर दिया और किसी को बताने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके संबंध में 24 नवंबर 2017 को थाना जहांगीरपुर पर मुअसं- 136/17 धारा- 376,313,506 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था।

6 साल से चल रहा वाद ऑपरेशन कनविक्शन के बाद 6 माह में हुआ पूर्ण

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 21-04-2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पिछले 6 साल से न्यायालय में वाद योजित था लेकिन पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये गए ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत वाद को चिन्हित किया किया गया और पुलिस ने तीव्रता के साथ वाद की प्रक्रिया को पूर्ण कराया, जिससे आरोपी को करार दे सजा मुकर्रर हो सकी।

कोर्ट ने रेपिस्ट को सुनाई ये सजा

पोक्सो-02 बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक सुनिल शर्मा व महेश राघव ने बताया कि गुरुवार को न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की जिरह सुनाने के बाद अभियुक्त ज्ञानी पुत्र मुरली निवासी छपना थाना जहांगीरपुर को दोषी करार दे 10 वर्ष के कारावास व 22 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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