Bulandshahr News: रेप पीड़ित दलित किशोरी को ताने देकर आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सात साल की सजा

Bulandshahr News: मामले में वर्ष 2020 में बीबी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था, बुलंदशहर के ADJ 5 मोहम्मद नसीम ने आज सजा सुनाई है।;

Update:2025-03-24 19:35 IST

Bulandshahr News (Image From Social Media)

Bulandshahr News: जनपद के बीबी नगर थाना क्षेत्र निवासी एक रेप पीड़ित दलित किशोरी को ताने देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मनु उर्फ मनीष पुत्र लोकेंद्र सिरोही निवासी सैदपुर को 7 साल के कारावास और ₹50000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में वर्ष 2020 में बीबी नगर थाने में मामला दर्ज हुआ था, बुलंदशहर के ADJ 5 मोहम्मद नसीम ने आज सजा सुनाई है।

रेप केस में पुलिस ने खेला धाराओं का खेल, आरोपी मारते थे ताना

पीड़ित दलित किशोरी के परिजनों ने बताया कि वर्ष 2019 में बेटी के साथ रेप और धमकी देने की घटना हुई थी, जिसमें धारा 354 ख, SC/ST एक्ट, पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी, मैडिकल परीक्षण और बयानों के बाद धारा 376 की वृद्धि हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि मामले में उस समय पुलिस ने धाराओ का खेल खेला और SC/ST एक्ट व रेप की धाराओं को हटा दिया, जिसके बाद मनु उर्फ मनीष , उसकी मां और पिता आते जाते ताने मारने लगे दावा किया कि FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपियों का कुछ नहीं बिगड़ा, पीड़िता को उसका पहले से भी बुरा हश्र करने की धमकी दी जाने लगी, जिससे कुपित हो दलित किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी।

सैदपुर के मनु उर्फ मनीष को हुई सजा मुकर्रर

एडीजीसी विमल कुमार ने बताया कि अभियुक्त मनु उर्फ मनीष पुत्र लोकेन्द्र सिरोही निवासी ग्राम सैदपुर थाना बीबी नगर( बुलन्दशहर) द्वारा वर्ष 2020 में थाना बीबी नगर क्षेत्र निवासी एक दलित किशोरी का हैरेसमेंट कर आत्महत्या के लिए उकसाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 10.07.2020 को थाना बीबी नगर पर मुअसं – 139/2020 धारा 306 आईपीसी के तहत दर्ज कराया गया था, 31.08.2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित कर न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही आज सम्पन्न करायी गई।

जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप आज एडीजे 05 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश मौ.नसीम ने अभियुक्त मनु उर्फ मनीष (उपरोक्त)को 7 वर्ष के कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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