Bulandshahr News: रेप के 2 मामलों में अंकुर को 20, फैजान को 12 साल की सजा
बुलंदशहर की एक अदालत ने 2020 में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
Bulandshahr News: 2020 में अगौता क्षेत्र के एक गांव में तमंचे के बल पर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश राघव, धर्मेंद्र राघव व भरत शर्मा ने बताया कि 13 जून 2020 को अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ था। किशोरी के पिता ने घटना का मुकदमा अगौता थाने में दर्ज कराया था।
पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था आरोपी
मामले के अनुसार पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपने चाचा पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 12 जून की रात को उसकी नाबालिग बेटी अपने दादा-दादी के साथ आंगन में सो रही थी। तभी आरोपी वहां पहुंचा और सो रही बेटी को उठाकर ले गया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख सुनकर जब वह मौके पर पहुंचे तो आरोपी ने बच्ची की कनपटी पर तमंचा लगा रखा था और हैवानियत कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट संजय कुमार यादव ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
काफी दिनों से चल रहा है विवाद
प्रबंधक पद को लेकर पिछले काफी दिनों से दो पक्षों में विवाद चल रहा है। जिसमें दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप की बौछार समय समय पर की जाती रही है। दोनों पक्षों में सुलह सफाई कराए जाने के प्रयास भी समाज के लोगों द्वारा किए जा चुके हैं। इसमें सफलता नहीं मिल पाई। सीओ विकास चौहान ने बताया की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस मामले में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी हाथ लगे है।20 years imprisonment to the accused of raping a teenager in Bulandshahr