Bulandshahr News: छात्रा का अपहरण, रेप और बंधक बनाकर रखने के दोषी मामा भांजे को हुई सजा

Bulandshahr News: वर्ष 2015 में छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को उस समय बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया जब वह घर से स्कूल जा रही थी।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-06-07 21:41 IST

छात्रा का अपहरण, रेप और बंधक बनाकर रखने के दोषी मामा भांजे को हुई सजा: Photo- Social Media

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप करने के दोषी युवक चेतन को 12 साल के कठोर कारावास व 45,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है जब कि चेतन मामा प्रेमचंद को अपहृत किशोरी को बंधक / छुपाकर रखने का दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

स्कूल जाती छात्रा को अगवा कर किया था रेप, प.बंगाल से हुई थी बरामद

एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र राघव और सुनील शर्मा ने बताया कि वर्ष 2015 में छतारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा को उस समय बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया जब वह घर से स्कूल जा रही थी। छात्रा के साथ युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के पिता ने चेतन पुत्र लाल सिंह व प्रेमचन्द पुत्र जय सिंह निवासी गण ग्राम सलाबाद थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध 20.12.2015 को थाना छतारी पर मुअसं- 333/2015 धारा 363/366/376/368 भादवि व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया था, पुलिस ने लगभग 24 25 दिन बाद किशोरी को पश्चिम बंगाल से बरामद किया था।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई शीघ्रता से वाद प्रक्रिया संपन्न: एसएसपी

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 24.02.2016 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अपहरण और रेप के जघन्य अपराध को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 5 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप शुक्रवार को न्यायालय द्वारा दोषी करार दे सजा मुकर्रर हो सकी।

कोर्ट ने सुनाई ये सजा

एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक महेश चंद्र राघव और सुनील शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चेतन पुत्र लाल सिंह निवासी सलाबाद को किशोरी के अपहरण और रेप का दोषी करदे 12 साल के कठोर कारावास और 45000रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है जब कि प्रेमचन्द पुत्र जय सिंह निवासी गण ग्राम सलाबाद थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर को भगवा किशोरी को अपने घर में बंधक बनाकर रखने का दोषी करार दे 5 वर्ष का कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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