सेंट्रल बार एसोसिएशनः न्यायिक प्रक्रिया शुरू कराएं, अधिवक्ता सहयोग को तैयार

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि आप व आपके अधीनस्थ सभी न्यायिक अधिकारीगण कोरोना महामारी की गम्भीरता से देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पादित कराये जिसमे हम समस्त अधिवक्तागण पूर्ण रूप से सहयोग करने को तत्पर है।

Update:2020-06-06 19:55 IST

लखनऊ सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश कुमार सिंह एडवोकेट व महासचिव संजीव कुमार पाण्डेय एडवोकेट ने जनपद न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र में कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पादित करायी जाए। इसमें समस्त अधिवक्तागण पूर्ण रूप से सहयोग करने को तत्पर हैं।

गाइड लाइन पर बैठक

पत्र में कहा गया है कि न्यायालय के आदेशानुसार जनपद न्यायालय को 8 जून से न्यायिक कार्य हेतु पूर्ण रूप से खोला जा रहा है। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा कुछ सुझाव व गाइड लाइन दर्शित किये गए हैं।

जिसका अनुपालन समस्त अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी तथा वादकारियो को करना है उक्त विषय पर बार व बेंच के पदाधिकारियों व अधिकारीगण से आवश्यक मीटिंग हुई है।

केवल गेट नं-2 व -8 ही खोल जाए

सुझाव के तौर पर सिविल कोर्ट परिसर में आने हेतु केवल दो गेट (गेट नं-2) व (गेट नं-8) ही खोला जाए उक्त दोनों गेट पर आवश्यक सुविधा व व्यवस्था किया जांए सेनीटाइजर व थर्मल स्कैनिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो।

विपरीत आदेश न हो

न्यायालय खोलने पर सभी न्यायिक अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि लम्बित मुक़दमो में यदि अधिवक्ता या पक्षकार उपस्थित नही होते उस दशा में कोई भी विपरीत आदेश न पारित किया जाए।

त्वरित निस्तारण

वाहन रिलीज़ के मामलो में कुछ न्यायिक अधिकारियो को त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश जारी किया जाए प्रक्रिया बहुत जटिल न बनायी जाए।

शासकीय अधिवक्ता व पुलिस अधिकारी

जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण शीघ्र हो शासकीय अधिवक्ता व सक्षम पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाए कि आवश्यक कागजात शीघ्रता से न्यायालय में पेश करे जिससे अनावश्यक रूप से जमानत प्रार्थना पत्र लम्बित न रह सके।

आवश्यक आदेश जारी हों

कचहरी परिसर विगत 3 माह से बन्द है सिविल वाद दाखिल नही हो सके है जून माह में सिविल के मामलो में सुनवाई नही होती उक्त कारणों व समस्याओ को देखते हुए सिविल वाद पंजीकृत करने व सुनवाई करने हेतु आवश्यक आदेश पारित किया जाये।

परिसर में भीड़ न लगाएं

अधिवक्ता साथियों से भी अनुरोध है कि परिसर में भीड़ न लगाये जिन अधिवक्ताओं के मामले लम्बित हैं वही परिसर में आएँ और अपना कार्य सम्पादित करके अपने निवास स्थान पर चले जाए अनावश्यक रूप से परिसर में न रुकें।

अधिवक्ता भीड़ से बचें

अधिवक्ताओ से भी अपेक्षा की जाती है कि वादकारियों को कम से कम समय तक परिसर में रोके, भीड़ से बचे व बचाए।

परिसर की साफ सफाई

परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा दिन प्रतिदिन सम्पूर्ण परिसर का सेनीटाइजेशन कराया जाए व बगैर मास्क के कोई अधिवक्ता,वादकारी,न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी प्रवेश न करे सेनीटाइजर का उपयोग अवश्य करे।

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सहयोग को तत्पर

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि आप व आपके अधीनस्थ सभी न्यायिक अधिकारीगण कोरोना महामारी की गम्भीरता से देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से सम्पादित कराये जिसमे हम समस्त अधिवक्तागण पूर्ण रूप से सहयोग करने को तत्पर है।

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