इविवि एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती को चुनौती, हाईकोर्ट का जवाब-तलब

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि याचियों ने 23 अप्रैल19 के भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन किया है किन्तु कोर्ट के फैसले के विपरीत विज्ञापन जारी होने की वैधता को चुनौती भी दी है।

Update: 2019-06-04 13:41 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जियोलाॅजी व भूगोल विषय के एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती की वैधता की चुनौती याचिका पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

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याचिका में भर्ती विज्ञापन कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले के विपरीत निकालने को गलत होना कहा गया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षित कोटे की बची हुई सीटे बैक लाॅग नहीं मानी जायेगी। इस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने डा. सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है।

याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि याचियों ने 23 अप्रैल19 के भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन किया है किन्तु कोर्ट के फैसले के विपरीत विज्ञापन जारी होने की वैधता को चुनौती भी दी है।

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