Chandauli News: ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है आरोप

Chandauli News: विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने चहनिया ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत सदस्य व मोनू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।

Report :  Ashvini Mishra
Update:2025-01-02 10:13 IST

ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ होगा मुकदमा दर्ज  (photo: social media )

Chandauli News: चंदौली जनपद के चहनिया ब्लॉक प्रमुख के कुर्सी को लेकर रस्सा कसी जारी है। कुर्सी बचाने के लिए ब्लॉक प्रमुख चहानिया अरुण जायसवाल तथा ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य गोपाल सिंह उर्फ बबलू सिंह के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा जबरदस्ती मारपीट कर हेल्पनामा प्रदर्शित करने जाने का आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की गई थी। जिस पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट ने चहनिया ब्लॉक प्रमुख तथा जिला पंचायत सदस्य व मोनू सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। 156 ( 3) के तहत चहनिया ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल, गोपाल उर्फ बबलू सिंह तथा मोनू सिंह के खिलाफ बलुआ में होगा मुकदमा दर्ज होगा।

आपको बता दे कि चंदौली के चहनिया ब्लाक प्रमुख की कुर्सी को लेकर खींचतान का दौर जारी है। जिसको लेकर जिले के विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट द्वारा फौजदारी प्रकरण वाद संख्या 78 / 2024 मुकेश खरवार बनाम अरुण कुमार आदि थाना बलुआ जनपद चंदौली के अंतर्गत संबंधित मामले में ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह एवं मोनू सिंह के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश जारी किया है ।पत्रावली दाखिल दफ्तर करने का भी निर्देश जारी है ।

ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल मामला 

चहनिया ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल के मामले में एक नया मोड गया है, जिसमें धारा 156(3 )के अंतर्गत ग्राम सभा पपौरा क्षेत्र पंचायत 83 के निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य मुकेश खरवार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 66 क्षेत्र पंचायत सदस्यगणों द्वारा ब्लॉक प्रमुख चहानिया अरुण जायसवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जिला अधिकारी चंदौली के समक्ष प्रस्तुत किए थे ।जिसकी रंजिश को लेकर ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल के सह पर दिनांक 14 3.2024 को राधा कृष्ण मंदिर में पूजा कर रहा था ।

इस समय वहां गोपाल सिंह उर्फ बबलू सिंह पुत्र स्वर्गीय महेंद्र सिंह वह मोनू सिंह पुत्र स्वर्गीय बंडा सिंह जो कि गांव के ही रहने वाले हैं आ गए तथा ब्लॉक प्रमुख के पक्ष में बनाए गए हफलनामा पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने लगे और प्रार्थी मुकेश खरवार द्वारा हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया गया तो गाली गलौज करते हुए जाति सूचक गालियां देते हुए मारने पीटने लगे और जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठ कर ले जाने का प्रयास करने लगे ।

कार्यवाही करने का थाना प्रभारी को निर्देश 

प्रार्थी द्वारा विरोध किए जाने पर उक्त दोनों लोगों ने लात घुसे तथा थप्पड़ से मारने पीटने लगे शोर गुल सुनकर प्रार्थी की पत्नी जीरानी देवी तथा गांव के बहुत से लोग आ गए और बीच बचाव किया । इसके संबंध में तत्काल बलुआ थाना को सूचना दी गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । इसके बाद पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर डाक से इस मामले की जानकारी दी गई जिसके प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी कोर्ट चंदौली द्वारा फौजदारी प्रकर्णी वाद संख्या 78/2024 / 08/5/.2024 न्यायालय ने प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया उक्त आदेश से शुद्ध होकर मननीय उच्च न्यायालय के एप्लीकेशन अ./धारा 482 नंबर 24716 / 2024 में दाखिल किया किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश संख्या 8(5./2024 को रद्द कर दिया और दोनों पक्ष को सुनने का अवसर देते हुए पुनः नया आदेश दिनांक 1 जनवरी 2025 को मुकेश कुमार बनाम अरुण कुमार जयसवाल , बबलू सिंह तथा मोनू सिंह आदि को थाना बलुआ जनपद चंदौली की सुनवाई एवं साक्ष के आधार पर एससी एसटी एक्ट के तहत 1 जनवरी 2025 को निर्देशित किया कि संबंधित मामले में मुकदमा पंजीकृत कर विधि कार्यवाही करने का थाना प्रभारी को निर्देश दिया है ।

अब देखना है कि इस मामले में ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य बबलू सिंह व मोनू सिंह के खिलाफ बलुआ पुलिस संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर विधि कार्यवाही कब से शुरू करती है ।वही इस आदेश के मिलने के बाद चहनिया ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ विपक्षियों का हौसले बुलंद हुए हैं।

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