Chandauli News: दिवाली की मिठास कितनी घातक, ऐसे करें इसका परीक्षण
Chandauli News: खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार द्वारा आम जनता के समक्ष विभिन्न खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की मौके पर ही जांच की गई। आगामी दिवाली त्यौहार के मद्देनजर आम जनता को जागरूक किया गया कि मिठाई खरीदते समय चांदी के वर्क वाली मिठाई एवं रंगीन मिठाई खरीदने से बचें।
Chandauli News: जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे द्वारा जारी आदेश एवं सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जनपद चंदौली के निर्देशन में जनपद चंदौली में बिक रहे मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनपद के मुगलसराय कस्बे में सचल खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से आम जनता एवं खाद्य कारोबारियों को विभिन्न खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट के बारे में जागरूक किया गया तथा घरेलू तरीकों से रोजमर्रा की जिंदगी में खाद्य पदार्थों की जांच के बारे में बताया गया।
खोया, पनीर, छेना आदि की जांच की जा सकती है
बाजार में बिक रहे आयोडीन घोल का उपयोग दूध से बने उत्पादों जैसे खोया, पनीर, छेना आदि की जांच के लिए किया जा सकता है। यदि 2 मिली घी में दो बूंद आयोडीन टिंचर डालने पर उसका रंग नीला हो जाए तो उसमें आलू, शकरकंद या कोई बाहरी वसा की मिलावट हो सकती है। यदि खोया, पनीर या छेना में आयोडीन टिंचर डालने पर उसका रंग नीला हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट हो सकती है।
खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की मौके पर ही जांच
इसी प्रकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनोज कुमार द्वारा आम जनता के समक्ष विभिन्न खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट की मौके पर ही जांच की गई। आगामी दिवाली त्यौहार के मद्देनजर आम जनता को जागरूक किया गया कि मिठाई खरीदते समय चांदी के वर्क वाली मिठाई एवं रंगीन मिठाई खरीदने से बचें। असली चांदी के वर्क वाली मिठाई पर रगड़ने पर चांदी की परत गायब हो जाती है। यदि परत गायब होने के स्थान पर कोई गोला बन जाए तो वह चांदी का वर्क नकली है।
प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा
अखबार के कागज में परोसी गई रंगीन मिठाई एवं खाद्य पदार्थ तथा प्लास्टिक की पॉलीथिन में लाई गई गर्म चाय व्यक्ति के शरीर में कैंसर का कारण बन सकती है। दीवाली त्यौहार के अवसर पर मिलावट के विरुद्ध चंदौली जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। जिले के किसी भी कस्बे या गांव में खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय अथवा जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जा सकती है। विभाग उक्त शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करेगा तथा शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखेगा।