Chandauli News: दहेज हत्या के मामले में, न्यायालय ने दी कठोर सजा

Chandauli News: दोषसिद्ध एक अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

Report :  Ashvini Mishra
Update:2024-10-24 20:52 IST

Chandauli News ( Pic- News Track)

Chandauli News: चंदौली जनपद के बबुरी थाना में दहेज हत्या में दर्ज मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा दोषसिद्ध एक अभियुक्त को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। जबकि इसी मामले में नामजद दो लोगो को न्यायालय ने बरी कर दिया है।

आपको बता दें कि जनपद के बबुरी थाना क्षेत्र के भरेहटा, तथा श्रीकण्ठ पुर गांव के निवासी एक महिला सहित तीन लोगों के खिलाफ दिनांक- 29 अप्रैल 2017 को धारा 498ए, 304 भादवि व ¾ डीपी एक्ट के तहत आरोपी अभियुक्त 1.सर्वजीत उर्फ कक्की पुत्र शंकर लाल निवासी भरेहटा थाना बबुरी जनपद चन्दौली 2. गीता पत्नी सुबाष निवासी श्रीकण्ठपुर थाना बबुरी चन्दौली 3.सुबाष पुत्र लोचन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध बबुरी थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपराधियों के खिलाफ सजा दिलाने के लिए चल रहे आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत दर्ज अभियोग में मानिटरिंग सेल व अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी), व थाना बबुरी के पैरोकार आरक्षी सत्य प्रकाश यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.सर्वजीत उर्फ कक्की पुत्र शंकर लाल निवासी भरेहटा थाना बबुरी जनपद चन्दौली को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 12 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। जबकि गीता पत्नी सुबाष निवासी श्रीकण्ठपुर थाना बबुरी चन्दौली 3.सुबाष पुत्र लोचन निवासी श्रीकण्ठ पुर को उपरोक्त मुकदमे में दोषमुक्त किया गया।

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