Chandauli News: मादक पदार्थ की तस्करी में न्यायालय ने सुनाई ऐसी सजा की तस्करों में मच गया हड़कंप

Chandauli News: ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है।;

Report :  Ashvini Mishra
Update:2025-01-07 18:43 IST

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Chandauli News: चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 3 द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर कठोर सजा सुनाते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाए जाने से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। मुगलसराय थाने में 2019 में दर्ज मामले में अपराधी को मादक पदार्थों की तस्करी करने के मामले में सजा सुनाई गई है।

आपको बता दे कि"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा रही है। न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना मुगलसराय में दिनांक 21.10.2019 को धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.सद्दाम पुत्र स्व0 गफ्फार निवासी शकुराबाद थाना मुगलसराय चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 584/2019 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व शिवराज सिंह (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हे0का0 घनश्याम पाण्डेय की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप मंगलवार को न्यायालय पीठासीन पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3) जनपद चन्दौली द्वारा अभियुक्त सद्दाम पुत्र स्व0 गफ्फार निवासी शकुराबाद थाना मुगलसराय चन्दौली को 10 वर्ष का कारावास व एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करनें पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

न्यायालय की कार्यवाही की बाद मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चा है कि न्यायालय ने इसी तरह तस्करों के ऊपर सजा सुनती रही तो, तस्करो को तस्करी करने से पहले 100बार सोचना होगा।

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