आजम खान के विधायक बेटे की बढ़ी मुश्किलें, अब होगी 65 लाख की वसूली

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं विधानसभा सचिवालय के मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव की ओर से उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां को वसूली का नोटिस भेजा गया है।

Update: 2020-12-05 09:39 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ दिनों अब्दुल्ला आजम खान की विधायकी रद्द कर कर दी थी। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2017 में जब वो निर्वाचित हुए थे, तब उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी।

लखनऊ: पूर्व मंत्री व सपा नेता मोहम्मद आजम खान के विधायक रहे बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान से 6568713 रुपये की वसूली की जाएगी। विधानसभा सचिवालय की ओर से उन्हें वसूली का नोटिस भेजा गया है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही हैं विधानसभा सचिवालय के मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव की ओर से उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खां को वसूली का नोटिस भेजा गया है। इस नोटिस में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने मोहम्मद अब्दुल्लाह आजम खान का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया है।

विधायक के तौर मिली राशि लौटानी होगी

इसलिए उन्हें विधानसभा सदस्य के तौर पर जो भी धनराशि मिली है वह उन्हें वापस लौटाने होगी। इस पत्र में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश का हवाला भी दिया गया है जिसके तहत उन्हें निर्वाचन रद्द होने की स्थिति में सभी वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं पर खर्च हुई सरकारी धनराशि की वापसी करनी होगी।

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वसूली नोटिस में यह भी बताया गया है कि विधान सभा सचिवालय की ओर से उन पर 14 मार्च 2017 से 16 दिसंबर 2019 तक वेतन के रूप में 814516 जबकि भत्तों के रूप में 32 लाख 58 हजार 64 रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह यात्रा खर्च के तौर पर सरकार ने उन पर 23 लाख 53154 रुपए खर्च किए हैं यह भुगतान की गई कुल धनराशि 6546213 रूपया होती है।

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विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने पर भी जो रकम उन पर खर्च की गई है उसे जोड़ कर कुल 6568713 रुपए उन पर खर्च हुए हैं यह सारा धन उन्हें सरकारी खजाने में जमा करना होगा।

रिपोर्ट: अखिलेश तिवारी

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