Chitrakoot News: फर्जी तरीके से वन विभाग की जमीन हड़पकर कर बेंची, 14 के खिलाफ मुकदमा

Chitrakoot News: इसके लिए अलग अलग खतौनी भी बनाई गई। नाम दर्ज होने के बाद संबंधित लोगों ने करोडों की जमीन को बेंच डाला

Update: 2022-10-29 17:06 GMT

Chitrakoot News Fake grabbing forest department land case against 14 (Social Media)

Chitrakoot News: कर्वी तहसील क्षेत्र के राजस्व ग्राम भंभई में वन विभाग की संरक्षित जमीन के रकबे से आठ बीघे का फर्जी तरीके से अलग खाता संख्या बनाने के बाद अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी गई। इसके लिए अलग अलग खतौनी भी बनाई गई। नाम दर्ज होने के बाद संबंधित लोगों ने करोडों की जमीन को बेंच डाला। राजस्व विभाग के पास शिकायत आई तो जांच कराने पर मामला सही पाया गया। जांच के बाद संबंधित क्षेत्रीय लेखपाल ने पांच सगे भाइयों समेत 14 लोगों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। उपजिलाधिकारी कर्वी राज बहादुर सिंह ने बताया कि लेखपाल द्वारा 14 लोगों के खिलाफ कर्वी कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया हैं अभिलेखों के हेरा फेरी में जो भी होगा उनकी जांच करा कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

राजस्व ग्राम भंभई में वन विभाग की 51 बीघ 17 बिश्वा जमीन गाटा संख्या 455 में संरक्षित है। बताते हैं कि तत्कालीन लेखपाल अबरार हुसैन ने इसमें आठ बीघे जमीन 1381-82 फसली के दौरान वन विभाग के ही गाटा संख्या की डबल इंट्री गाटा संख्या 455/2 करते हुए आठ बीघा रकबा दूसरों के नाम कर दी। लेखपाल राजेश वर्मा के मुताबिक वन विभाग का मूल गाटा बंदोबस्ती खसरा फसली 1359 व 1360 फसली खतौनी में दर्ज रहा है। डीएम के यहां शिकायत पहुंचने पर जब अभिलेखीय जांच टीम गठित कर कराई गई तो मामला खुलकर सामने आया।

लेखपाल के मुताबिक उस दौरान हाथ से खसरा व खतौनी बनते रहे है। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नया खाता बनाया गया। जांच दौरान मामला सामने आने के बाद लेखपाल की तहरीर पर कोतवाली कर्वी में भूरा निवासी भभई, सगे भाई रवीकरन, रामशरन, एवनलाल, शिवशरन, दुर्गा प्रसाद पुत्रगण सिद्धगोपाल निवासी अहमदगंज के अलावा सुखनिधान निवासी खुटहा, अमित सिंह निवासी नरसिंहपुर कबरहा जनपद फतेहपुर, गनेश प्रसाद निवासी आर्यनगर कस्बा मानिकपुर, वृजभान सिंह निवासी जानकीकुंड कर्वी, राजीव निवासी सीतापुर, राजेश निवासी खुल्दाबाद जनपद प्रयागराज, सचीन्द्र निवासी सीतापुर व विजय बहादुर सिंह निवासी शीतलपुर तरौंहा के खिलाफ धोखाधड़ी , 26 भारतीय वन अधिनियम व 3/4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रभारी निरीक्षक अवधेश मिश्रा ने बताया कि इन लोगों ने खुद के नाम दर्ज होने के बाद संबंधित जमीन को बेंच डाला है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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