इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 न्यायिक अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। साथ ही एक अधिकारी की 10 फीसदी पेंशन भी जब्त कर ली गई है। ये फैसला लखनऊ में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में लिया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने की।
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महानिबंधक एसके ने बताया कि अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके न निभाना, मानकों का पालन न करना और कई शिकायतों के आधार पर इन्हें रिटायरमेंट देने का फैसला किया गया है। इनसे में एक गोरखपुर में रहे अशोक सक्सेना पर गंभीर आरोप थे।
बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने अनियमितताओं पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सीनियर डिवीजन रैंक के चार जजों को बर्खास्त कर दिया था। वहीं, इससे भी पहले 11 ट्रेनी जजों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।
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