यहां जमातियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, क्वारनटीन खत्म होते ही भेजे गए जेल

उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात में शामिल हुए जमातियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश में जिन विदेशी जमातियों को पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है।

Update: 2020-04-12 04:37 GMT

लखनऊ: पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस के महामारी के संकट से जूझ रहा है। देश में तबलीगी जमात में शामिल हुए कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं अब उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात में शामिल हुए जमातियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। प्रदेश में जिन विदेशी जमातियों को पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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तबलीगी जमात पर कार्रवाई शुरु

उत्तर प्रदेश में तबलीगी जमात के लोगों को दोषी पाए जाने पर उन पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है। जिला बहराइच में इंडोनेशिया और थाइलैंड मूल के 17 विदेशी जमातियों का क्वारनटीन खत्म होते ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। बहराइच पुलिस ने शहर की ताज और कुरैश मस्जिद से इंडोनेशिया और थाइलैंड के 17 विदेशियों समेत 21 जमातियों को पकड़ा था, जिन्हें क्वारनटीन किया गया था।

17 विदेश जमातियों को भेजा गया जेल

सभी जमातियों का क्वारनटीन खत्म होते ही उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जिनमें से 17 विदेश जमातियों को पासपोर्ट और वीजा नियमों के उल्लंघन का दोषी मानते हुए, उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले सभी को कोरोना वायरस का संक्रमण न फैले इसलिए इन्हें क्वारनटीन किया गया था। जहां इनकी कोरोना की जांच निगेटिव आई।

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इन धाराओं के तहत दर्ज है मुकदमा

इन सभी जमातियों पर बहराइच की नगर कोतवाली में धारा 269, 270, 271, 188 महामारी अधिनियम (1897) की धारा 03, पासपोर्ट अधिनियम (1967) की धारा 12(3), विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14(b), 14(c) और आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) की धारा 56 के तहत मुकदमा दर्ज है।

31 मार्च को मस्जिद से पकड़े गए थे जमाती

मामले में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि 31 मार्च को पुलिस को शहर की कुरैश और ताज मस्जिद में तबलीगी जमात में शामिल लोगों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद वहां छापेमारी की गई थी। जिसमें ताज मस्जिद से 2 भारतीय समेत 7 थाइलैंड मूल के विदेशी जमाती और कुरैश मस्जिद से 2 भारतीय समेत 10 इंडोनिशिया के जमाती पकड़े गए थे।

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