बंटने लगा राशन, हैं दूसरे प्रदेश में फिर भी लीजिये लाभ, ऐसे उठाएं फायदा

अगर आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी जिले का नही है तो भी आपको आज से राशन मिलेगा। इसके लिए जरूरी नही कि आपके हाथ में राशनकार्ड हो, सिर्फ उसकी संख्या बताइए और लाभ पाइए।

Update: 2020-05-01 07:14 GMT

कन्नौज: अगर आपका राशन कार्ड उत्तर प्रदेश के किसी जिले का नही है तो भी आपको आज से राशन मिलेगा। इसके लिए जरूरी नही कि आपके हाथ में राशनकार्ड हो, सिर्फ उसकी संख्या बताइए और लाभ पाइए।

जिला पूर्ति अधिकारी केके गुप्ता ने बताया कि पिछले महीने की तरह मई में भी पहली से 12 तारीख तक उचित दर विक्रेताओं के यहां से राशन वितरण शुरू हो गया है। पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो के हिसाब से राशन मिल रहा है। इसमें दो किलो चावल और तीन किलो गेहूं मिल रहा है। चावल का सरकारी रेट तीन रुपए और गेहूं दो रुपए किलो दिया जा रहा है।

अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 15 किलो चावल और 20 किलो गेहूं कुल 35 कुल राशन फ्री बांटने का काम शुक्रवार से शुरू हो गया है। डीएसओ का कहना है कि पात्र गृहस्थी के वो कार्डधारक जिनका पंजीकरण श्रम विभाग में है, नगर निकाय में और दिहाड़ी मजदूर हैं उनको भी फ्री राशन मिलेगा। करीब साढ़े तीन लाख लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

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उन्होंने बताया कि पहली मई से 16 राज्यो में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू हो गई है तो किसी भी राज्य का निवासी किसी भी जिले में राशन प्राप्त कर सकता है, इसके लिए कार्ड की हार्ड कॉपी नही सिर्फ नम्बर से ही काम चल जाएगा। डीएसओ ने बताया कि जो लोग लॉक डाउन में इधर उधर फंसे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। शुक्रवार को सुबह से ही डीएसओ ने कोटेदारों के यहां पहुंचकर निरीक्षण किया।

ये है नया आदेश, जानिए क्या-क्या है खास

खाद्य एवं रसद विभाग ने COVID-19 महामारी के विषम समय में लॉकडाउन में प्रभावित श्रमिकों, दैनिक मज़दूरों तथा अन्य राज्यों में प्रवासी उत्तर प्रदेश के निवासियों की विशेष सुविधा हेतु भारत सरकार की “One Nation, One Card” योजना के तहत राष्ट्रीय राशन पोर्टबिलिटी की शुरुआत आज से हो गई है।

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इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से NFSA के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है। यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही होगी।

फ़िलहाल उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्य (आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश) तथा केंद्रशासित प्रदेश दादरा नगर हवेली के लाभार्थी आपस में राशन पोर्टबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। प्रवासी मज़दूरों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा।

एक मई से 12 मई तक सामान्य वितरण में गेहूँ और चावल दोनों वितरित होगा। अंत्योदय कार्डधारकों, श्रमिकों/मज़दूरों हेतु वितरण निशुल्क होगा।

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15 मई से प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना के तहत निशुल्क वितरण होगा। इसमें सभी कार्डधारकों को उनके राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल नि:शुल्क दिया जाएगा।

दिव्यांग/निशक्तजनों तथा हाट्स्पाट में कम्प्लीट लाक डाउन में राशन की होम डिलीवरी की जा रही है। आज से कोई भी लाभार्थी केवल अपना राशन कार्ड संख्या बताकर किसी भी उचित दर दुकान से राशन ले सकता है।

रिपोर्ट: अजय मिश्रा

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