Bulandshahr News: शुक्रवार रहा सजाओं के नाम, 2 रेपिस्ट को 10-10 साल का आजीवन कारावास, हत्यारे को उम्र कैद
Bulandshahr News: बुलंदशहर में शुक्रवार का दिन फैसलों का दिन रहा। रेपिस्ट इरफान को एडीजे पोक्सो 2 कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹32000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की किया।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में शुक्रवार का दिन फैसलों का दिन रहा। बुलंदशहर की विभिन्न अदालतों में तीन अलग-अलग मामलों में सजा सुनाकर मामलों को निर्णित किया गया। पहासू थाना क्षेत्र के एक रेपिस्ट इरफान को एडीजे पोक्सो 2 कोर्ट ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹32000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की, तो अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के रेपिस्ट दीपक को फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 बुलंदशहर के न्यायाधीश ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई। 6 वर्ष पूर्व गुलावठी में हुए हजरुद्दीन उर्फ सोनू हत्याकांड के हत्यारे इरशाद उर्फ हप्पू को भी एडीजे 3 कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास और ₹10000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस कर रही सशक्त पैरवी:एसएसपी
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बुलंदशहर पुलिस न्यायालय में लगातार सशक्त पैरवी कर रही है और अपराधियों को सजा दिलाने में अहम भूमिका निर्वाह कर रही है, समय बद्ध तरीके से आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर आरोपियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर वाद प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने को मजबूत पैरवी की जा रही है जिससे अपराधियों को सजा और पीड़ितो को यथा शीघ्र न्याय मिल पा रहा है।
रेपिस्ट इरफान को 10 वर्ष सश्रम कारावास, 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
एडीजे पोक्सो-02 बुलन्दशहर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार ने बताया कि 12 फरवरी 2017 को थाना पहासू पर एक महिला के साथ रेप करने के आरोप में इरफान पुत्र युनिस निवासी साबितगढ़ थाना पहासू के खिलाफ धारा- 366/376/506 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसमे 07-03-2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।
आज मामले में एडीजे पोक्सो-02 कोर्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर इरफान पुत्र युनिस निवासी साबितगढ़ थाना पहासू को दोषी करार दिया। अभियुक्त इरफान को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 32 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की।
महज 18 महीने में रेपिस्ट दीपक को सश्रम आजीवन कारावास, 25000 अर्थदंड की सजा
बुलन्दशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्रपाल सिंह व अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि 28 अगस्त 2021 को थाना अहमदगढ पर दीपक पुत्र निरंजन सिंह निवासी फूलवरी पूठरी कलां थाना अहमदगढ पर महिला के साथ रेप करने का आरोप लगाते हुए धारा- 376,452,506 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमे पुलिस ने 15-09-2021 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आज फास्टट्रैक 2 बुलंदशहर के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दीपक पुत्र निरंजन सिंह निवासी फूलवरी पूठरी कलां थाना अहमदगढ को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है यह मामला महज डेढ़ वर्ष में निर्णित हुआ है।
सोनू के हत्यारे हप्पू को सश्रम आजीवन कारावास,1.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा मुकर्रर
एडीजे-03 बुलन्दशहर न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक प्रवीण कुमार राणा व संजीव कुमार ने बताया कि 07-07-2016 को हजरुद्दीन उर्फ सोनू निवासी कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, मामले में हप्पू उर्फ इरशाद पुत्र सलाम निवासी मौ0 पीरखां कस्बा व थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध थाना गुलावठी पर धारा- 147,148,149,302 भादवि व 07 क्रि0ल0 एक्ट के तहत पंजीकृत कराया गया था।
जिसमें पुलिस द्वारा 16-06-2017 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।हजरुद्दी उर्फ सोनू निवासी गुलावठी हत्याकांड में आज एडीजे-03 बुलन्दशहर न्यायालय के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने और न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार अभियुक्त हप्पू उर्फ इरशाद निवासी मोहल्ला पीर खान को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 1.50 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।