निर्वाचन आयोग ने शुरू की विधायक वकार शाह को अयोग्य करार देने की सुनवाई

Update: 2016-01-29 09:31 GMT

लखनऊ : बहराइच से विधायक वकार शाह पिछले दो साल से कोमा में हैं। इसीलिए निर्वाचन आयोग ने उनकी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने की सुनवाई शुरू कर दी है। आयोग ने सोशल वर्कर नूतन ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 8 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा।

विधायक को हटाने की क्यों हुई मांग ?

-बहराइच के विधायक वकार शाह पिछले दो साल से कोमा में।

-संविधान के नियम-191 में ऐसी व्यवस्था है कि कोमा में रहने वाले की सदस्यता खत्म हो सकती है।

-निर्वाचन आयोग ने वकार शाह को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने की सुनवाई शुरू की।

क्या था रिपोर्ट में ?

-सोशल वर्कर नूतन ठाकुर ने गवर्नर से की थी शिकायत।

-रिपोर्ट में नूतन ने कहा था कि जब कोई कोमा में होता है तो उसकी सोचने-समझने ओर फैसला लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। लिहाजा विधायक वकार शाह की सदस्यता को अयोग्य करार जाए।

क्या कहा आयोग ने ?

-आयोग ने याचिकाकर्ता को 8 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा।

-आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता सक्षम कोर्ट का इस मामले में आदेश भी रखें।

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