ESIC के बाबू को हजार रूपये की रिश्वत लेने पर मिली चार साल कैद की सजा

अभियुक्त केे खिलाफ अग्रवाल इंजीनियरिंग एसोसिएट, कानपुर के कर्मचारी राम रतन सिंह सौरभ ने शिकायत दर्ज कराई थी। 21 अक्टूबर, 2011 को उनकी इस शिकायत पर सीबीआई की टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

Update: 2019-04-04 15:40 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: सीबीआई की एक विशेष अदालत ने हजार रूपये की रिश्वत लेने के मामले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के एक बाबू ओम प्रकाश सिंह को चार साल की सजा सुनाई है। केार्ट के विशेष जज एम0 पी0 चैधरी ने कानपुर के पनकी शाखा मंे तैनात रहे इस बाबू पर 51 हजार का जुर्माना भी ठोंका है।

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अभियुक्त केे खिलाफ अग्रवाल इंजीनियरिंग एसोसिएट, कानपुर के कर्मचारी राम रतन सिंह सौरभ ने शिकायत दर्ज कराई थी।

21 अक्टूबर, 2011 को उनकी इस शिकायत पर सीबीआई की टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

अभियोजन के मुताबिक उन्होंने अपने एक्सीडेंटल क्लेम के लिए बीमा निगम में अर्जी दी थी। लेकिन डीलिंग क्लर्क ओम प्रकाश सिंह उनसे क्लेम के एवज में एक हजार की रिश्वत मांग रहा था।

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