Fatehpur News: फतेहपुर सपा नेता हाजी रजा को एडीएम न्यायालय ने 6 माह के लिए किया जिला बदर, बोले BJP करा सकती है हत्या

Fatehpur News: सपा नेता ने आरोप लगाया कि नगर पालिका का चुनाव लड़ता तो भाजपा की हार निश्चित थी क्योंकि विकास कार्य को देखते हुए शहर की जनता मेरे साथ है। मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज कराया गया।

Update:2023-04-26 04:00 IST
Fatehpur Samajwadi Party leader Haji Raza

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर में सदर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नजाकत खातून के प्रतिनिधि सपा नेता हाजी रजा को एडीएम न्यायालय ने गुंडा एक्ट के तहत 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया। जिला बदर की नोटिस जारी होते ही कोतवाली पुलिस सक्रिय हो गई और उनके आवास पर डेरा डाल दिया। जिला बदर की कार्यवाही के बाद सपा नेता ने भाजपा के नेताओं पर बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के लोग मेरी हत्या करा सकते हैं क्योंकि सदर नगर पालिका परिषद में मेरी माँ अध्यक्ष रही और शहर में जो विकास कार्य हुआ उसको देखकर मुझे सदर नगर पालिका के अध्यक्ष पद का सपा से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए यह सब किया गया।

सपा नेता ने आरोप लगाया कि नगर पालिका का चुनाव लड़ता तो भाजपा की हार निश्चित थी क्योंकि विकास कार्य को देखते हुए शहर की जनता मेरे साथ है। मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमा दर्ज कराया गया। भाजपा के लोग मेरी हत्या तक करा सकते हैं जिला में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए जनता की भलाई और न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए जिला छोड़कर जा रहा हूँ।

सपा नेता हाजी रजा ने कहा कि मेरा जिला बदर होने से जिला छोड़कर जाने से एक हाजी रजा जा रहा लेकिन हर घर में हाजी रजा होगा। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव, सपा नेता जालिम सिंह, मंजर यार सहित समर्थक मौजूद रहे।

बता दें कि हाजी रजा पर हत्या सहित दर्जनों मुकदमा सदर कोतवाली में दर्ज है और एक भाजपा नेता के साथ मारपीट के मामले में कुछ माह 2022 में जेल भी जाना पड़ा था। हाजी रजा लगातार 6 बार से सभासद रहे और पिछले बार सदर नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद के सपा से अपनी माँ को चुनाव मैदान में उतरा और भाजपा की अर्चना त्रिपाठी को हराकर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने के बाद इस बार खुद सपा से अध्यक्ष पद के लिए पूरी तैयारी कर रखा था।
एडीएम धीरेंद्र प्रताप के न्यायालय ने 27 मार्च 2023 को गुंडा एक्ट के मामले में नोटिस जारी किया जिसको 1 अप्रैल 2023 को पुलिस चैकी मुराइन टोला के तमील कराया। 3 मार्च को न्यायालय प्रेषित की गई जिसको देखते हुए एडीएम न्यायालय ने 11 अप्रैल 2023 को पक्ष रखने का मौका दिया। समय मांगने पर 18 अप्रैल का समय दिया, 24 अप्रैल को फिर पक्ष रखने का मौके दिया लेकिन बार बार समय मांगने पर एडीएम न्यायालय ने 6 माह के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है।

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