पूर्व मंत्री आजम खां को तीन मामलों में मिली ज़मानत,वक्फ मंत्री का वारण्ट निरस्त

अपने उत्तेजित भाषण के लिए प्रसिद्ध पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान को सोमवार को अदालत में तीन मुकद्दमों में समर्पण करने पर विशेष जज ने ज़मानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया। आज़म खान के विरुद्ध न्यायालय में 5 मुकद्दमे लम्बित हैं । जिनमें से मुरादाबाद के एक मुकद्दमे में आज़म खान व उनके पुत्र को जमानत मिल चुकी।

Update: 2019-01-21 15:18 GMT

प्रयागराज: अपने उत्तेजित भाषण के लिए प्रसिद्ध पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मोहम्मद आजम खान को सोमवार को अदालत में तीन मुकद्दमों में समर्पण करने पर विशेष जज ने ज़मानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिया। आज़म खान के विरुद्ध न्यायालय में 5 मुकद्दमे लम्बित हैं । जिनमें से मुरादाबाद के एक मुकद्दमे में आज़म खान व उनके पुत्र को जमानत मिल चुकी।

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आज 4 मामलों में आज़म खान अपनी ज़मानत कराना चाहते थे। लेकिन फ़िरोज़ाबाद के 2017 के उत्तेजक बयान देने के मामले में उच्च न्यायालय से कार्रवाई स्थगित होने के कारण पूर्व मंत्री के भारतीय सैनिकों पर अभद्र टिप्पणी के 2017 के मामले,2007 के बाल्मीकि समाज पर टिप्पणी के मामले के साथ 2014 के ही रामपुर में उत्तेजक बयान देने के तीनों मामलों में जमानत स्वीकार कर ली है और 22 फरवरी की तिथि निश्चित की है।

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वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रज़ा उर्फ अरशद के लखनऊ के 30 साल पुराने मामले में अदालत में हाज़िर होने पर उनके खिलाफ हुए गैर जमानती वारन्ट व 82 की कार्यवाही को निरस्त कर दिया है।

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