GauTaskar को Allahabad H C ने तत्काल रिहा किया, पुलिस से पूछा गिरफ्तारी पहले अपराध बाद में कैसे
GauTaskar Released;
GauTaskar Released यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का चढ़ा पारा। गौ तस्करी के आरोपी युवक को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए गहरी नाराजगी का इजहार किया। इसके अलावा प्रयागराज के एसएसपी और संबंधित थाने के इंचार्ज से तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है।
अदालत ने पूछा है कि जिस व्यक्ति को जिस तारीख में हिरासत में लिया गया, उस तारीख में उसके खिलाफ जब कोई अपराधिक मुकदमा नहीं था तो उसको हिरासत में लेने का क्या औचित्य था। कोर्ट ने बगैर मुकदमे के युवक को हिरासत में लेकर दो दिनों बाद मुकदमा लिखकर जेल भेजने के मामले को बेहद गंभीरता से लिया है।
मामले में अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार की डिवीजन बेंच ने पीड़ित मोहम्मद असरफ की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।