Manoj Rai murder case: मुख्तार अंसारी समेत चार पर आरोप तय, अगली सुनवाई 30 जनवरी को

Manoj Rai murder case:23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत चार आरोपियों पर अदालत में आरोप तय हुए हैं। साक्ष्य के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की गई है। चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 147 148 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किया गया है।

Update: 2024-01-20 16:55 GMT

माफिया मुख्तार अंसारी (सोशल मीडिया)

Manoj Rai murder case: 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में माफिया डान मुख्तार अंसारी और उनके तीन सहयोगियों पर शनिवार को आरोप तय हुआ। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत में साक्ष्य (गवाही) के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की गई है।

गौरतलब है कि 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था और उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी, उस समय मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज कराई थी, लेकिन मनोज राय के पिता ने अपने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराई।

दस लोगों को नामजद किया था

पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में चार आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद पत्रावली सत्र में आने को भेजी गई थी।

मुख्तार अंसारी और सरफराज उर्फ मुन्नी की एक पत्रावली थी, जबकि दूसरी पत्रावली जफर उर्फ चंदा और अफरोज उर्फ चुन्नू की थी। दोनों पत्रावलियों को समेकित करने का आदेश न्यायालय ने पारित किया। मुख्तार समेत चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 147 148 302/149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप तय किया गया। शनिवार को मुख्तार अंसारी और सरफराज उर्फ मुन्नी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद आरोप तय हुआ। साथ ही साक्ष्य (गवाही) के लिए 30 जनवरी की तिथि नियत की गई।

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