Ghazipur News: माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर पर पुलिस का बड़ा एक्शन, कुर्क हुई 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति
Ghazipur News: गाजीपुर में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्यवाही जारी है। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर में शामिल अंगद राय की संपत्ति को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर दिया।
Ghazipur News: उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा माफिया मुख्तार अंसारी के बाद अब उसके गैंग पर कसता जा रहा है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उसके सहयोगियों के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्यवाही जारी है। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर में शामिल अंगद राय की संपत्ति को गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर दिया। संपत्ति की कुल कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है। इससे पहले गाजीपुर पुलिस ने 9 मई को भांवरकोल थाना इलाके के शेरपुर कलां गांव में करीब 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। फिलहाल शार्प शूटर अंगद राय बिहार की जेल में बंद है। उस पर शराब तस्करी का आरोप है।
एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी और राजस्व की टीम ने भारी फोर्स की मौजूदगी में उसके खिलाफ कार्रवाई की। अंगद की यह संपत्ति मोहम्मदाबाद थाना इलाके के चक रशिद जफरपुरा शहरी इलाके में थी। जमीन की सरकारी कीमत करीब 3 करोड़ 52 लाख रुपये जबकि बाजार की कीमत 10 करोड़ से अधिक बताई जा रही है।
13 जून को आएगा अंसारी पर फैसला
कपिल देव सिंह हत्याकाड मामले में गैंगस्टेर से नेता बने मुख्तार अंसारी पर 13 जून को कोर्ट का फैसला आएगा। 14 साल पहले मुख्तार अंसारी पर 2009 में हुई कपिल देव सिंह मर्डर और 2009 में मीर हसन के ऊपर जानलेवा हमले के आरोप में गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर के करंडा थाने में केस दर्ज है। इससे पहले न्यायालय ने 6 मई को सुनवाई के लिए 20 मई की तारीख दी थी, लेकिन अब इस मामले में 13 जून को फैसला आएगा।
Also Read
कपिलदेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी है मुख्तार
कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर कस्बा में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी। मुहम्मदाबाद कोतवाली में 2009 में धारा 307 के तहत एक एफआईआर दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद इस मामले में अंसारी को सह अभियुक्त बनाया गया था। अंसारी के खिलाफ 120बी के तहत केस दर्ज हुआ था। उसी समय इस मामले में भी करंडा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इन दोनों मामले को लेकर एक गैंग चार्ट बनाया गया था।