Gorakhpur News: अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध मामले में भाजपा सांसद को डेढ़ साल की सजा, पढ़ें ये बड़ी खबर
Gorakhpur News Today: गोरखपुर जिले की बांसगांव संसदीय सीट से तीन बार के भाजपा सांसद कमलेश पासवान को MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को 18 महीने की सजा सुनाई है।
Gorakhpur News Today: गोरखपुर जिले की बांसगांव संसदीय सीट से तीन बार के भाजपा सांसद कमलेश पासवान को MP-MLA कोर्ट ने शनिवार को 18 महीने की सजा सुनाई है। 2008 में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में हुए चक्का जाम मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट नंबर- 2, ACJM सेकेंड प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने अभियुक्त सांसद कमलेश पासवान और उनके चाचा चन्द्रेश पासवान समेत कई को सजा सुनाई है। फिलहाल सांसद को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है।
ये है मामला
कोर्ट में मामले में सांसद के अलावा रामवृक्ष यादव, राजीसेमरा निवासी महेश पासवान, चंद्रेश पासवान, सराय निवासी रामआसरे, खोराबार थाना क्षेत्र के रायगंज निवासी सुनील पासवान और चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानबेला निवासी खुदुस उर्फ घुहुस का दोष सिद्ध होने पर एक साल 6 महीने के कारावास के साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। शनिवार शाम 4:00 बजे कमलेश पासवान ACJM कोर्ट में तारीख पर पेश हुए। कमलेश पासवान के अधिवक्ता पीके दुबे ने बताया, सजा के खिलाफ सक्षम न्यायालय में अपील दाखिल की जाएगी। हालांकि 3 साल से कम की सजा होने पर सांसद और विधायकों को नियमानुसार जेल भेजने का प्रावधान नहीं है। सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि कोर्ट के निर्णय पर बयान नहीं दे सकता। सजा के खिलाफ कमलेश पासवान सक्षम न्यायालय में अपील दायर करेंगे। सांसद ने कहा कि डेढ़ साल की सजा पर सदस्यता नहीं जाती है। ऐसे में सक्षम कोर्ट में अपील की जाएगी।
BRD मेडिकल कॉलेज पर किया था चक्का जाम
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी का कोर्ट में कहना था कि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर 16 जनवरी 2002 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप था। सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर विधि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था। तब कमलेश पासवान समाजवादी पार्टी में थे।