Gorakhpur News: रक्तदान के लिए मिलेगी कर्मचारियों को चार दिन की छुट्टी, तत्काल लागू होगी व्यवस्था

Gorakhpur News: रेलवे बोर्ड की निदेशक नीलिमा यादव ने 28 नवंबर को आदेश जारी किया है। अपने आदेश में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। व्यवस्था के अनुसार यह अवकाश भी केवल उसी दिन के लिए मान्य होगा जिस तिथि पर कर्मचारी ने रक्तदान किया है।

Update:2024-12-01 10:06 IST

Gorakhpur News: रक्तदान के लिए मिलेगी कर्मचारियों को चार दिन की छुट्टी, तत्काल लागू होगी व्यवस्था (newstrack)

Gorakhpur News: रक्तदान को महादान माना गया है। इस महादान के लिए अब रेल कर्मचारियों को अवकाश भी मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक, रेल कर्मचारी रक्तदान के लिए साल में चार दिन छुट्टी ले सकते हैं। बोर्ड ने इस आदेश पर तत्काल अमल करने को कहा है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन इस आदेश के अमल पर जुट गया है।

रेलवे बोर्ड की निदेशक नीलिमा यादव ने 28 नवंबर को आदेश जारी किया है। अपने आदेश में इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। व्यवस्था के अनुसार यह अवकाश भी केवल उसी दिन के लिए मान्य होगा जिस तिथि पर कर्मचारी ने रक्तदान किया है। रक्तदान के बाद कर्मचारी को इस बाबत ब्लड बैंक से सर्टिफिकेट हासिल कर उसे संबंधित संस्थान में भी अवकाश स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा। डॉ.रूप कुमार बनर्जी जो खुद 84 बार रक्तदान कर चुके हैं का कहना है कि एक स्वस्थ्य व्यक्ति को 90 दिन के बाद ही दोबारा रक्तदान करना चाहिए। बता दें कि अंगदाताओं की संख्या में वृद्धि के लिए रेलवे रेलकर्मियों को प्रोत्साहित करेगा। किसी भी व्यक्ति की अंगदान के जरिए मदद करने पर रेलकर्मियों को 42 दिन की छुट्टी दी जाएगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे ने इस नई पहल को शुरू कर दिया है। इसमें रेलकर्मियों को विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति बिना किसी देरी के दी जाएगी।

मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक का दिखाना होगा प्रमाण पत्र

पूर्वोत्तर रेलवे के जिम्मेदारों का कहना है कि रक्तदान के लिए अवकाश की रियायत खास तरह के ब्लड डोनेशन यानी एफेरेसिस डोनेशन के लिए मान्य नहीं होगी। कर्मचारी नेता सुभाष का कहना है कि रक्तदान करने के लिए पूरे साल में चार बार कभी भी ले सकते हैं अवकाशद्ध● रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड की इस कवायद का स्वागत करते हैं। रेलवे बोर्ड के पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी पूरे साल में चार बार कभी भी रक्तदान के लिए अवकाश ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी सरकारी मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान करना होगा। वहां से मिले प्रमाण पत्र के आधार पर ही उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी।

Tags:    

Similar News