'सबके लिए बड़ी राहत व नए साल का तोहफा लेकर आई GST काउंसिल की बैठक'

Update:2018-12-24 12:58 IST
'सबके लिए बड़ी राहत व नए साल का तोहफा लेकर आई GST काउंसिल की बैठक'

लखनऊ: जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई 31वीं बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में की गई कमी को उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री व प्रवक्ता पं० श्रीकान्त शर्मा ने प्रदेश के सभी तबकों के लिए बड़ी राहत और बड़े दिन व नए साल का तोहफा बताया।

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उन्होंने 23 वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कमी और कुछ सेवाओं को जीएसटी मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता व प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी का आभार व्यक्त किया।

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ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय से देश में सर्वाधिक आबादी व उपभोक्ताओं वाले उत्तर प्रदेश को काफी लाभ होगा। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में हुए फैसलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 28% की अधिकतम जीएसटी दर वाली 6 वस्तुओं पर जीएसटी की दर 18% की गई है।

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इन वस्तुओं में 32 इंच तक के टीवी व कंप्यूटर मॉनिटर, पावर बैंक (लिथियम अयान बैट्री युक्त), 100 रुपए से अधिक मूल्य के सिनेमा टिकट, डिजिटल कैमरा और रिट्रेडेड रबर टायर आदि रोजमर्रा के उपयोग वाले उत्पाद शामिल हैं। अब 28% जीएसटी के दायरे में सिर्फ सिगरेट व तम्बाकू सहित विलासिता वाले 28 उत्पाद ही रह गए हैं। अब आमजन के रोजमर्रा के उपयोग का कोई भी सामान जीएसटी की 28% की अधिकतम कर सीमा के दायरे में नहीं है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 'सुगम्य भारत अभियान' को और मजबूती देने के लिए दिव्यांगजनों के व्हील चेयर और आवाजाही में उपयोग होने अन्य सहायक उपकरणों व पुर्जों पर लगने वाले जीएसटी को 28% से घटाकर 5% किया गया है। इसी तरह कैलास मानसरोवर व हज आदि धार्मिक यात्राओं की हवाई टिकटों पर लग रहे 18% जीएसटी को घटाकर इकोनॉमी क्लास की टिकटों के लिए 5% और बिजनेस क्लास की टिकटों के लिए 12% किया गया है।

कुछ उत्पादों व सेवाओं पर जीएसटी की दर 0% किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डिब्बाबंद फ्रोजन सब्जियों, म्यूजिक बुक और जन-धन योजना में खुले सामान्य बचत खातों पर बैंक की सेवाओं पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त कर दिया गया है।

ऊर्जा मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिनेमा की 100 रुपए से कम कीमत की टिकटों और मालवाहक मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरन्स के प्रीमियम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 12% किया गया है। प्राकृतिक कॉर्क, फ्लाई एश ब्लॉक और वॉकिंग स्टिक पर जीएसटी को 12% से 5% करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने गत वर्ष जुलाई से सितंबर 2018 तक का मासिक रिटर्न (जीएसटीआर-1) या तिमाही रिटर्न (जीएसटीआर-4) न भर पाने वाले कारोबारियों को 31 मार्च 2018 तक बिना लेट फीस जीएसटी जमा करने की छूट देने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लघु व मझोले कारोबारियों को काफी लाभ होगा।

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