GST विजिलेंस के विवेचक के खिलाफ जांच पर राज्य सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी विजिलेंस गाजियाबाद के विवेचक के खिलाफ विभागीय जांच करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ महानिदेशक जीएसटी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और व्यापारी गौरव जिंदल को नोटिस जारी की है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी विजिलेंस गाजियाबाद के विवेचक के खिलाफ विभागीय जांच करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ महानिदेशक जीएसटी की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और व्यापारी गौरव जिंदल को नोटिस जारी की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया है।
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मालूम हो कि बिना ट्रांजेक्शन के फर्जी इनवाइस पर 48 करोड़ के माल सप्लाई के आरोप में गौरव जिंदल को 19 फरवरी 19 को गिरफ्तार किया गया। 22 अप्रैल19 को सीजेएम ने 3 करोड़ की बैंक गारंटी व 1 करोड़ नकद जमा करने की शर्त के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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कोर्ट ने कहा कि जीएसटी कानून के तहत 60 दिन में चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिए थी। विवेचक द्वारा चार्जशीट दाखिल न करने के कारण कोर्ट को आरोपी को जमानत देनी पड़ी।
इसलिए विवेचक के खिलाफ कार्यवाही का निर्देश दिया है। याची अधिवक्ता का कहना है कि 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता नहीं है। 60 दिन बाद जमानत अर्जी सुनने की व्यवस्था है।
धारा132 में बिना प्रमुख मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के किसी केस में चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती। मजिस्ट्रेट का आदेश कानून के विपरीत है।
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