LokSabha Election: DM ने आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव में प्रचार-प्रसार करने का दिया निर्देश

LokSabha Election: डीएम ने कहा कि मतदान के दिन के लिए पोलिंग एजेंट कोई भी बन सकता है। संबंधित व्यक्ति के पास एपिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए।

Report :  Avnish Pal
Update: 2024-03-20 12:57 GMT

हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा source: Newstrack  

Hapur news: हापुड़ जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 (Lok Sabha Election-2024) को सकुशल, शांतिपूर्ण संपन्न करने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्ट्रेट सभागार में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) से अवगत कराया।

चुनाव प्रचार का प्रकाशन अनुमति के बाद ही छापेंगे

डीएम ने कहा कि मतदान के दिन के लिए पोलिंग एजेंट कोई भी बन सकता है। संबंधित व्यक्ति के पास एपिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान में मंत्री, मेयर, सरकारी सेवक, राशन डीलर, आंगनबाड़ी आदि के पोलिंग एजेंट बनने पर रोक है। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस, झंडा, विज्ञापन, पंपलेट तथा अन्य का प्रकाशन अनुमति के बाद ही छापेंगे।

पोलिंग एजेंट द्वारा दुर्व्यवहार पर होगा मुकदमा दर्ज

उन्होंने बताया की प्रशासन द्वारा जो चुनावी खर्चे की लिस्ट उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा मतदान केंद्रो पर जो पोलिंग एजेंट लगाए जाएं उनको आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तार से अवगत करा दिया जाए। साथ ही उन्हें बताया जाये कि पोलिंग एजेंट के द्वारा दुर्व्यवहार की दशा में तत्काल एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

चुनाव सम्बंधी आवेदन पोर्टल के माध्यम से होंगे स्वीकार

जिलाधिकारी ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए बताया कि चुनाव सम्बंधी सभी प्रकार के आवेदन पत्र सुविधा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे तथा उसी के अनुसार अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

गाइडलाइन का करें पालन

पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सभी राजनीतिक दलों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक गाइडलाइन निर्धारित की गई है। अतः सभी लोग उसी के अनुसार चुनाव करायें। इसके अलावा राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति किसी के व्यक्तिगत जीवन या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्य नहीं देंगे। साथ ही काउंटिंग के दौरान अनाधिकृत व्यक्ति का अंदर जाना बिलकुल ही निरुद्ध है। उन्होने बताया की मतदान केंद्र के अंदर सुरक्षा प्राप्त कर्मी भी बिना सुरक्षा के ही मतदान करेंगे।

उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी बिना अनुमति के रैली आदि न करें। इसके अलावा यदि गाड़ियों में किसी प्रकार का सायरन या बत्ती लगवाए हो तो उसको अपने स्तर से उतरवा ले। अन्यथा पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए उतरवाया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) के द्वारा जो हैंडबुक आप लोग को प्राप्त है उसे पढ़ लें तथा उसी के अनुसार अपने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करायें। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने एनआईसी में जाकर के रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया को राजनीतिक दलों को दिखाया।

सभागार में यह लोग रहे मौजूद

बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 संदीप कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्योत्सना बंधु, उप जिलाधिकारी, राजनीतिक दल के प्रतिनिधिगण तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी श्रवण कुमार तथा अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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