Hapur News: छह वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई सजा
Hapur News: छह वर्षीय बच्ची से रेप करने के मामले में पीठासीन अधिकारी व सदस्यों ने बाल अपचारी को दोषी करार दिया है।
Hapur News (Pic: Newstrack)
Hapur News: छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी व सदस्यों ने बाल अपचारी को दोषी माना है। बाल अपचारी को दो वर्ष छह माह की सजा सुनाई सजा गई है। बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित राजकीय विशेष गृह भेज दिया गया है।
किशोर बोर्ड की सदस्य ने क्या कहा
किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य स्वाति गर्ग ने बताया कि सात मार्च 2016 को सिंभावली थाना में एक व्यक्ति ने तहरीर दी गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि सात मार्च 2016 को उसकी छह वर्षीय पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान गांव का ही किशोर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया था। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। किसी तरह पुत्री घर पहुंची थी। पुत्री की हालत को बदहवाश देखकर पीड़ित ने उससे पूछताछ की। जिसके बाद पुत्री ने पीड़ित को आपबीती सुनाई थी। पीड़ित पुत्री को लेकर थाने पहुंचा और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी।
बाल अपचारी को सुनाई सजा
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया था। जहां से उसे जिला बुलंदशहर स्थित बाल संप्रेष्ण गृह भेज दिया गया था। सवा चार माह तक वहां रहने के बाद बाल अपचारी को जमानत पर छोड़ दिया गया था। मामले की सुनवाई तभी से किशोर न्याय बोर्ड में चल रही थी। सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड के पीठासीन अधिकारी विश्वनाथ प्रताप सिंह, सदस्य डाक्टर स्वाति गर्ग व राजन त्यागी ने बाल अपचारी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। जिसे बाद बाल अपचारी को जिला इटावा स्थित राजकीय विशेष गृह भेज दिया गया है।