Hapur News: विभागों के स्टिकर लगे वाहनों की अब खैर नहीं, हापुड़ एसपी का सख्त निर्देश, होगी कानूनी कार्यवाही

Hapur News: चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने अनैतिक रूप से 'प्रशासन' लिखी हुई गाड़ियों का चालान किया और स्टीकर हटवा दिए। इतना ही नहीं पुलिस ने काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ियों का चालान काटा।

Report :  Avnish Pal
Update: 2024-06-12 12:33 GMT

विभागों के स्टिकर लगे वाहनों के लिए हापुड़ एसपी का सख्त निर्देश, होगी कानूनी कार्यवाही: Video- Newstrack

Hapur News: यूपी के जनपद हापुड़ में गाड़ियों पर अनैतिक रूप से प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, यूपीपीसीएल का स्टीकर लगवाने वालों पर अब भारी पड़ेगा। एसपी के निर्देश पर हापुड़ ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहनों के खिलाफ हापुड़ में आज अभियान चलाया है। आज कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों से ऐसे लिखे स्टीकर को हटवाया है। वहीं कई जगहों पर चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने निजी गाड़ियों पर अनैतिक रूप से 'प्रशासन' लिखी हुई गाड़ियों का चालान किया और स्टीकर हटवा दिए। इतना ही नहीं पुलिस ने काली फिल्म चढ़ी हुई गाड़ियों का चालान काटा।


वाहन चालकों के लिए पुलिस की चेतावनी

हापुड़ ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए वाहनों से स्टिकर हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए है। इस को लेकर पुलिस वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। हापुड़ पुलिस की मुहिम के पीछे मकसद साफ है कि वाहनों पर स्टिकर के इस्तेमाल से प्रोफेशनल और रुतबे का गलत यूज होने से रोका जाए।



वाहनों पर स्टिकर का हो रहा गलत इस्तेमाल

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि शहर के कई वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियों पर अपने प्रोफेशनल, किसी खास पद जैसे- पुलिस, वकील, मीडिया प्रोफेशनल और प्रशासन के स्टिकर लगा रखे हैं। इसके साथ ही कई वाहनों पर किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह और जाति का नाम भी लिखा होता है। ऐसे में हापुड़ पुलिस जल्द से जल्द इस तरह के स्टिकर को सभी वाहनों से हटाना चाहती है। इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ने साफ संदेश देते हुए कहा कि चेतावनी का समय समाप्त होने के बाद अगर किसी वाहन पर स्टिकर लगा हुआ पाया गया तो उस वाहन चालक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

वाहनों के किसी भी हिस्से पर अनैतिक रूप और धर्म सूचक स्टिकर चिपकाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act- 1988) की धारा 179 के तहत जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। 

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