सूचना आयुक्तों के लाल बत्ती इस्तेमाल पर HC सख्त, CIC से कहा- करवाएं कानून का पालन

हाईकेार्ट ने कुछ सूचना आयुक्तों द्वारा सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने पर गंभीर रूख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि मोटर वाहन अधिनियम और अन्य वाह नियमों का उल्लंघन न हो।

Update: 2016-12-14 19:57 GMT

लखनऊ : हाईकोर्ट ने कुछ सूचना आयुक्तों द्वारा सरकारी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने पर गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) को निर्देश दिया है कि वे मामले को देखें और सुनिश्चित करें कि मोटर वाहन अधिनियम और अन्य वाहन नियमों का उल्लंघन न हो।

कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे लाल बत्ती का प्रयोग करने वाले सूचना आयुक्तों को उचित दिशानिर्देश जारी करें और कानून का पालन करें। कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे वाहन कानूनों का पालन सुनिश्चित कराए। देखें कि अनधिकृत व्यक्ति लाल बत्ती का प्रयोग न करने पाएं।

जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने यह आदेश आदर्श त्रिपाठी की ओर से दायर जनहित याचिका पर पारित किया। याची के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने चार फोटो पेश कर कहा कि सूचना आयुक्त लाल बत्ती का इस्तेमाल कर रहे है। जबकि वे इसके लिए अधिकृत नही हैं। फोटों पर संज्ञान लेते हुए बेंच ने मुख्य सूचना आयुक्त के लिए निर्देश जारी कर दिए। कोर्ट ने सरकारी वकील से इस आदेश को मुख्य सूचना आयुक्त को अवगत कराने को भी कहा है।

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