Jaunpur News: रात में खड़ी ट्रक से टकराकर दो छात्रों की मौत, कोर्ट ने माना ट्रक चालक की लापरवाही, 28 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश
Jaunpur News:दोनों छात्र खाखोपुर से बाइक से लौट रहे थे, जब भोर के करीब 2:40 बजे, वे जहांसापुर के पास सड़क पर खड़ी एक डीसीएम ट्रक में पीछे से टकरा गए। सिद्धांत की मौके पर ही मौत हो गई।;
रात में खड़ी ट्रक से टकराकर दो छात्रों की मौत, कोर्ट ने माना ट्रक चालक की लापरवाही, 28 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश (Photo- Social Media)
Jaunpur News: चार वर्ष पूर्व मछलीशहर क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए ट्रक चालक को पूर्ण रूप से लापरवाह ठहराया है। ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि मृत छात्रों के परिजनों को दो माह के भीतर 28 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएं।
घटना छाछो ग्राम निवासी दो युवकों सिद्धांत गौतम (19) और रत्नेश (19) की थी, जो बीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। दोनों छात्र खाखोपुर से बाइक से लौट रहे थे, जब भोर के करीब 2:40 बजे, वे जहांसापुर के पास सड़क पर खड़ी एक डीसीएम ट्रक में पीछे से टकरा गए।
सिद्धांत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रत्नेश ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया कि ट्रक बिना पार्किंग लाइट या किसी संकेतक के सड़क पर खड़ी थी, जिससे टक्कर की संभावना और बढ़ गई। चालक मो. सरफराज ने स्वीकारा कि वह फ्रेश होने के लिए ट्रक खड़ी करके गया था और उसने डीपर या लाइट जलाना जरूरी नहीं समझा।
मृतकों के परिजनों –शीला देवी (सिद्धांत की मां) और गुलाबधर (रत्नेश के पिता) –ने अधिवक्ताओं हिमांशु श्रीवास्तव और बृजेश निषाद के माध्यम से क्लेम ट्रिब्यूनल में ट्रक के मालिक, चालक और बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया था।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि रात के समय बिना किसी चेतावनी संकेत या लाइट के खड़ा वाहन खतरनाक होता है, और यदि कोई छोटा वाहन उससे टकराता है, तो उसे महज दुर्घटना नहीं, बल्कि वाहन चालक की पूर्ण लापरवाही माना जाएगा। अदालत में इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिस पर संतोष व्यक्त किया है।