हेड कॉन्स्टेबल से दरोगा बने पुलिसकर्मियों की चयन लिस्ट को चुनौती, HC ने मांगा जवाब
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट में हेड कॉन्स्टेबल से 2193 दरोगा बने पुलिसकर्मियों की चयन लिस्ट को चुनौती दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड व डीआईजी स्थापना ने दरोगाओं की नई सूची जारी कर भारी अनियमितता की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब तलब किया है।
दरोगा नस्वरूप व 48 अन्य हेड कॉन्स्टेबर्ल्स ने याचिका दायर कर कहा है कि पूरे यूपी में 3822 हेड कॉन्स्टेबर्ल्स की सीनियारिटी लिस्ट जारी की गई। इस सूची मे सभी याची हेड कॉन्स्टेबर्ल्स का नाम सबसे ऊपर था। सीनीयारिटी मे ऊपर होने के कारण उन्हें 3.2 किमी की 35 मिनट की रेस मे बुलाया गया। याची समेत 2900 हेड कॉन्स्टेबर्ल्स फिजिकल टेस्ट मे पास भी हो गए। इसके बाद डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय ने 3822 कुल हेड कॉन्स्टेबर्ल्स में से 2193 जूनियर हेड कॉन्स्टेबर्ल्स को दरोगा पद पर चयनित कर दिया जबकि याची वरीष्ठता सूची मे उनसे सीनियर हैं।
याची हेड कॉन्स्टेबर्ल्स के अधिवक्ता का तर्क था कि याचीगण दरोगा पद पर चयनित होने का सारी योग्यता पूरी कर रहे हैं। नियमानुसार तीन साल से ज्यादा उनकी संतोषजनक सेवा भी है। तर्क यह भी था कि भर्ती बोर्ड ने सीनियर को अयोग्य कर जूनियर को दरोगा बनाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं दिया है।
याचिका में भेदभाव करने व पक्षपात का भी आरोप है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने अधिकारियों से पूछा है कि वह चार सप्ताह मे जवाब दें कि दरोगाओं की प्रोन्नति मे योग्यता को दरकिनार करने का क्या कारण है। अदालत इस मामले में 6 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।