खुर्जा: नगर पालिका परिषद में कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश, कई सालों से पद खाली

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगरपालिका परिषद खुर्जा में छह सालों से खाली कार्यपालक अधिकारी के पद पर शीघ्र नियुक्ति करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

Update: 2019-03-06 15:53 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगरपालिका परिषद खुर्जा में छह सालों से खाली कार्यपालक अधिकारी के पद पर शीघ्र नियुक्ति करने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने डाॅ विशन स्वरूप शर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति न होने से एसडीएम को चार्ज सौंपा गया है।

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नगरपालिका अधिनियम के तहत नगर की सफाई का दायित्व कार्यपालक अधिकारी का है। स्थायी अधिकारी की नियुक्ति न होने से नागरिक अधिकारों की पूर्ति नहीं हो रही है। याची ने राज्य सरकार को लगातार शिकायत की है किन्तु कोई कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

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इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्यपालक अधिकारी की तैनाती पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।

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